Odisha News: दिव्यांग से जबरदस्ती चटवाया शख्स का पैर, वीडियो वायरल के बाद पुलिस ने कही ये बड़ी बात
Odisha Viral Video: इंटरनेट पर एक दिव्यांग से दूसरे आदमी का जबरन पैर चटवाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे लेकर पुलिस ने एक्शन लिया है.
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Odisha Divyang Forced to Lick Foot: सोशल मीडिया (Social Media) पर एक बेहद हैरान करने वाली अमानवीय घटना (Inhuman Incident) का वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है. वीडियो में एक दिव्यांग (Divyang) शख्स को एक आदमी का पैर चाटने के लिए प्रताड़ित करते हुए देखा जा रहा है. दिव्यांग से जबरदस्ती आदमी का पैर चटवाया जाता है. वीडियो को लेकर इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. मामला ओडिशा (Odisha) के मयूरभंज (Mayurbhanj) का बताया जा रहा है.
वीडियो में दिख रही घटना पिछले साल की- पुलिस
वीडियो में दो आदमी दिव्यांग शख्स को प्रताड़ित करते दिखाई दे रहे हैं. एक शख्स दिव्यांग के बाल पकड़कर उससे जबरदस्ती दूसरे आदमी का पैर चटवाता है. वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मामले को लेकर बयान दिया है. मयूरभंज के पुलिस अधीक्षक ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वीडियो में दिख रही घटना पिछले साल की है. घटना को एक नशा मुक्ति केंद्र में अंजाम दिया गया था. एसपी कार्यालय ने कहा है कि घटना को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है.
A de-addiction center owner is brutally torturing a disabled person.The worker even beats the patient with a plastic pipe and forcefully licks his feet.
— Manas Behera. ANI (@manasbehera07) August 10, 2022
The barbaric incident happened at #Mayurbhanj,Odisha@nhrfnews @UNHumanRights @ANI @DGPOdisha @CMO_Odisha @rashtrapatibhvn pic.twitter.com/2ChpmljdF9
मयूरभंज के एसपी ने ट्वीट में लिखा, ''हमने इस संबंध में विधिवत मामला दर्ज कर लिया है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा. इन नशामुक्ति केंद्रों को बंद करने के लिए संबंधित अधिकारियों को भेजा जा रहा है. यहां यह भी कहा गया है कि यह एक साल पुरानी घटना है.''
मयूरभंज के बारीपाड़ा सब डिवीजनल पुलिस अधिकारी केके हरिप्रसाद ने कहा कि घटना पिछले साल जुलाई में हुई थी और वीडियो में दिख रहे दो लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं जैसे कि 341, 323, 324, 307 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. वहीं, सोशल मीडिया यूजर मामले में देरी से कार्रवाई करने के लिए पुलिस को भी घेर रहे हैं.
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