भुवनेश्वरः ओड़िशा में सरकार ने सोमवार को लाइसेंस धारक द्वारा या उसके किसी अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से राज्य में देशी शराब की होम डिलीवरी की अनुमति दी है. प्रदेश के आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. राज्य सरकार ने कोरोना के कारण लॉकडाउन का पालन करने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों को ध्यान में रखते हुए होम डिलीवरी का फैसला किया.


सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होम डिलीवरी

अधिकारी ने बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी लॉकडाउन के आदेशों के पालन को ध्यान में रखते हुए में शराब की होम डिलीवरी सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगी.

विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा, 'राज्य सरकार ने देशी शराब की पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से होम डिलीवरी की अनुमति दे दी है. यह अनुमति उन क्षेत्रों के लिये नहीं है जिन्हें कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है.' अधिकारी ने बताया कि डिलीवरी शुल्क प्रति बोतल प्रति पाउच दस रुपये होगा लेकिन प्रति आर्डर यह 50 रुपये से अधिक नहीं होगा .

उन्होंने बताया कि आर्डर प्राप्त करने के लिये दुकानदारों को अपना टेलीफोन, मोबाइल और व्हाट्सएप नंबर प्रमुखता से प्रसारित करना होगा.

कई राज्यों में अपनाया जा चुका ये तरीका

लॉकडाउन के कारण लंबे वक्त तक शराब की दुकानें बंद रही थीं. मई के महीने में केंद्र सरकार ने इन्हें सीमित स्तर पर खोलने की इजाजत दी थी. दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में इन दुकानों के खुलने के बाद लंबी कतारें देखन को मिली थीं, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई थीं.

इसको देखते हुए ही कुछ राज्य सरकारों ने शराब की होम डिलीवरी का फैसला किया था, जिसमें अब ओडिशा भी शामिल हो गया है.

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