नई दिल्लीः देश में एक तरफ त्योहारों का सीजन चल रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं थम रहा है. कारोना वायरस का हवाला देते हुए राजस्थान और ओडिशा की राज्य सरकारों ने दीवाली पर होने वाली पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है. राजस्थान पटाखे बेचने वाले दुकानदार पर 10,000 रुपये और पटाखों का उपयोग करने या अनुमति देने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.


ओडिशा में उल्लंघन आपदा प्रबंधन एक्ट में कार्रवाई
ओडिशा सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति और पटाखों से पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का हवाला देते हुए 10 से 30 नवंबर 2020 तक पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाई है.


सरकार की तरफ से जारी की गई प्रेस रिलीज में लोगों से पारंपरिक तरीके दीवाली मनाने की अपील की गई है. इसमें कहा गया है कि पारंपरिक तरीके से मिट्टी के दीये, मोमबत्तियां आदि से त्योहार मनाया जा सकता है.


सरकार की ओर से लगाए गए पटाखों की बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी.


राजस्थान में 10 हजार रुपये जुर्माना
वहीं, राजस्थान सरकार ने कहा कि पटाखों पर 31 दिसंबर तक बैन लगाया है. प्रदेश में पटाखे बेचने वाले दुकानदार पर 10,000 रुपये और उपयोग करने या अनुमति देने वाले व्यक्ति को 2,000 रुपये का जुर्माना वसूला जायेगा. आतिशबाजी से निकलने वाले धुएं के कारण कोविड मरीजों के साथ ही हृदय एवं श्वास रोगियों को होने वाली तकलीफ देखते हुये सरकार ने यह फैसला लिया है. इसके साथ ही बिना फिटनेस के धुआं उगलने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी.






लोगों के जीवन की रक्षा जरूरी
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार की समीक्षा बैठक में कहा था कि कोरोना महामारी के समय में प्रदेशवासियों की जीवन की रक्षा सरकार के लिए सबसे पहले है. गहलोत के अनुसार जर्मनी, यूके, फ्रांस इटली, स्पेन जैसे विकसित देशों में कोरोना की दूसरी लहर शुरू हो गई है और देशों को दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा है. प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से रोकने के लिये सावधानी बरतनी होगी.


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