Gunupur Ex MLA Ramamurthy Gomanga: ओडिशा के एक पूर्व विधायक को अपनी पत्नी की हत्या करने के मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने मंगलवार (27 जून) को उम्रकैद की सजा सुनाई. ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे-तृतीय) की स्पेशल कोर्ट ने पूर्व विधायक राममूर्ति गोमंगा को साल 1995 में अपनी पत्नी शशिरेखा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है.


राममूर्ति गोमंगा को 24 जून को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और धारा 201 (सबूत नष्ट करना) के तहत दोषी ठहराया गया था. सरकारी वकील रश्मि रंजन ब्रह्मा ने कहा कि उम्रकैद के अलावा, स्पेशल कोर्ट की जस्टिस सष्मिता पाधी ने गुनुपुर के पूर्व विधायक पर कई धाराओं के तहत 60,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया.


बाथरूम में मिला था अधजला शव
इस हत्या मामले से जुड़े 11 गवाहों के बयान और 15 दस्तावेजों के आधार पर राममूर्ति गोमंगा को दोषी ठहराया गया. अभियोजन पक्ष के अनुसार, शशिरेखा का अधजला शव 29 अगस्त, 1995 को यहां गोमंगा के आधिकारिक आवास के बाथरूम से बरामद किया गया था.


2000 में बीजेपी के टिकट पर बने विधायक 


भुवनेश्वर के खारवेल नगर पुलिस थाने में शुरुआत में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन बाद में हत्या का मामला दर्ज किया गया क्योंकि जांच में हत्या किए जाने के संकेत मिले थे. राममूर्ति गोमंगा गुनुपुर विधानसभा क्षेत्र से जनता दल के टिकट पर 1995 में विधायक बने थे. फिर 2000 में इसी सीट से बीजेपी के टिकट पर विधायक बने, लेकिन साल 2004 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी हेमा गोमंगा से हार गये.
 
इसके बाद साल गोमंगा ने 2009 में बीजेपी छोड़कर बीजेडी ज्वाइन कर ली. मगर, 2014 में बीजेडी से टिकट नहीं मिलने के कारण राममूर्ति गोमंगा ने पार्टी छोड़ दी.


ये भी पढ़ें: KCR Maharashtra Visit: 'वे हमसे क्यों डरते हैं?', शिवसेना यूबीटी ने बताया बीजेपी की बी टीम तो सीएम KCR ने दिया जवाब