Police Tattoo Action: '15 दिनों के अंदर हटाएं टैटू', पुलिस वालों को मिला सरकारी आदेश, वर्दी पहनने पर दिखे तो होगा एक्शन
डिप्टी कमिश्नर (सिक्योरिटी) की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि टैटू से पुलिस की छवि खराब होती है. ये जवान सीएम आवास, राजभवन, हाई कोर्ट समेत वीवीआईपी की सुरक्षा में तैनात रहते हैं.
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Odisha Police: ओडिशा पुलिस के डिप्टी कमिश्नर ने एसएसबी जवानों को शरीर पर से 15 दिनों के भीतर टैटू हटाने का निर्देश जारी किया है. डिप्टी कमिश्नर सिक्योरिटी की ओर से जारी आदेश के अनुसार स्पेशल सिक्योरिटी बटालियन के जिन कर्मियों के शरीर पर ऐसे टैटू हैं, जो वर्दी पहनने के बाद नजर आ रहे हैं, उन्हें 15 दिन में स्थायी रूप से हटाएं.
टैटू नहीं हटाने पर होगी विभागीय कार्रवाई
इसके साथ ही वैसे पुलिसवालों का लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है, जिनके बॉडी के टैटू वर्दी पहनने के बाद दिखाई देते हैं और आदेश जारी होने के बाद भी अगर वे उसे नहीं हटाते हैं तो उनपर विभागीय कार्रवाई की जाएगी. डिप्टी कमिश्नर की ओर से ये सलाह भी दी गई है कि पुलिस प्रोफेशन लोग चेहरा, गर्दन और हाथ पर टैटू के स्याही से बचें.
इन जवानों की कहां होती है तैनाती
एसएसबी के जवान मुख्यमंत्री आवास, राजभवन, राज्य सचिवालय, ओडिशा विधानसभा और हाई कोर्ट जैसे महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करते हैं. वे राज्य के भीतर वीवीआईपी, गणमान्य व्यक्तियों और भारत के अलग-अलग राज्यों से ओडिशा आने वाले लोगों को भी सुरक्षा प्रदान करते हैं.
Odisha | Office of Dy Commissioner of Police- Security, Special Security Battalion asks its personnel bearing tattoos on their body which are noticeable while wearing uniform to permanently remove the tattoos in the next 15 days pic.twitter.com/3ogiLIyhxr
— ANI (@ANI) April 10, 2024
'पुलिस की छवि होती है खराब'
ओडिशा डीसीपी (सिक्योरिटी) की ओर से कहा गया कि यूनिट के लोग अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं, इससे बटालियन के साथ-साथ राज्य के पुलिस की छवि भी खराब होती है. पुलिस की ओर से यह निर्देश इसलिए दिया गया क्योंकि व्यक्ति की त्वचा पर बने टैटू आसानी से ध्यान खींचते हैं.
डिप्टी कमिश्नर (सिक्योरिटी) की ओर से जारी आदेश में पुलिसकर्मियों के लिए ड्रेस कोड हवाला देते हुए कहा गया कि किसी अधिकारी या वर्दीधारी व्यक्ति को जाति चिन्ह पहनने या किसी भी तरह से अपने स्कीन को रंगने की अनुमति नहीं दी जाएगी. आदेश के अनुसार टैटू किसी भी व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है. यदि टैटू के बीच किसी धार्मिक जुड़ाव का संकेत होता है तो यह दंगा जैसे स्थितियों में आम जनता को भड़का सकता है.
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