Railway Compensation For Death: रेलवे ने रविवार (4 जून) को कहा कि ओडिशा में दुर्घटना का शिकार हुए यात्रियों में उनको भी शामिल किया गया है जो बिना टिकट सफर कर रहे थे. बिना टिकट वाले यात्रियों को भी मुआवजा दिया जाएगा. अधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ऐसा किया जाएगा.
रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा, "यात्रियों के पास टिकट था या नहीं इसे देखे बगैर, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा." रेलवे बोर्ड की संचालन सदस्य जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि अस्पतालों में भर्ती हर एक घायल यात्री के साथ एक स्काउट या एक गाइड है, जो उसके परिजन का पता लगाने में मदद कर रहा है.
139 पर वरिष्ठ रेल अधिकारी सवालों का जवाब दे रहे
जया वर्मा सिन्हा ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर 139 पर वरिष्ठ रेल अधिकारी सवालों का जवाब दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "घायलों या मृतकों के परिवार के सदस्य हमें फोन कर सकते हैं और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि वे उनसे मिल सकें. हम उनकी यात्रा और अन्य खर्चों का ध्यान रखेंगे."
'मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपये'
रेलवे ने यह भी कहा कि 139 सेवा निर्बाध रूप से जारी रहेगी और रेल मंत्री द्वारा घोषित अनुग्रह राशि- मृत्यु के मामले में 10 लाख रुपये, गंभीर चोटों के लिए 2 लाख रुपये और मामूली चोटों के लिए 50,000 रुपये - का त्वरित वितरण सुनिश्चित किया जाएगा.
ओडिशा के बालासोर में तीन ट्रेनों के बीच हुए भीषण हादसे में रेलवे के मुताबिक अबतक 275 लोगों की जान चली गई है. दुर्घटना के दो दिन बीत जाने के बाद कई यात्रियों के परिवार वाले अपने प्रियजनों की तलाश कर रहे हैं. लगातार घटनास्थल पर राहत बचाव काम चल रहा है. हादसे में 1100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं.
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