(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
जहां हुआ भीषण रेल हादसा वहां पहुंची CBI की टीम, जानें किन धाराओं के तहत दर्ज हुआ है केस
Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर में हुए एक भीषण रेल हादसे में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस सिलसिले में वह सीबीआई के अधिकारी दुर्घटनास्थल पर पहुंचे हुए हैं.
CBI FIR On Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे की जांच की जिम्मेदारी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है. सीबीआई ने रेल हादसे में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. रेल दुर्घटना की जांच के लिए सीबीआई अधिकारी की टीम दुर्घटनास्थल पर पहुंच गई है.
सीबीआई ने उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे में इस मामले में एक एफआईआर आईपीसी कि धारा 337, 338, 304 A, 34, 153, 154, 175 रेलवे एक्ट सेक्शन में दर्ज की है. इस सिलसिले में या इस FIR में लगाई गई धाराओं के बारे में आधिकारिक जानकारी सीबीआई मंगलवार (6 जून) की दोपहर तक जारी कर सकती है.
कब हुआ था यह हादसा?
ओडिशा में बीते हफ्ते शुक्रवार (2 जून) को भयंकर रेल हादसा हो गया था, इस हादसे में ओडिशा सरकार के मुताबिक करीब 275 लोगों की मौत हो गई. शुक्रवार को यहां पर कोरमंडल एक्सप्रेस लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई थी और उसके कुछ डिब्बे दूसरी लाइन से गुजर रही शालीमार एक्सप्रेस के पीछे के डिब्बों से जाकर टकरा गये थे जिससे यह हादसा हो गया.
कितने लोगों की मौत हुई और कितने घायल हुए?
ओडिशा सरकार ने रेल हादसे में मृतकों की कुल संख्या 275 बताई है और घायलों की कुल संख्या 1,175 बताई गई है. राज्य के मुख्य सचिव पी के जेना के मुताबिक, कुछ शवों की गिनती दो बार हो गई थी. उन्होंने कहा, बाद में किए गए सत्यापन और बालासोर जिलाधिकारी की तरफ से दी गई रिपोर्ट के बाद मृतकों की संशोधित संख्या 275 कर दी गई.
जेना ने कहा कि घायलों का उपचार सोरो, बालासोर, भद्रक और कटक के अलग-अलग अस्पतालों में किया जा रहा है. उन्होंने कहा, अब तक 793 यात्रियों को अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और 382 का सरकारी खर्च पर इलाज किया जा रहा है. जेना ने कहा कि अब तक 88 शवों की पहचान की जा चुकी है और 78 शवों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया है, जबकि 187 की पहचान नहीं हो पाई है.