Odisha Train Accident: ओडिशा रेल हादसे को लेकर हुई FIR, जानें किन धाराओं में और किस पर दर्ज हुआ मामला
Coromandel Train Accident: रेलवे बोर्ड ने ओडिशा ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की है. रेलवे ने हादसे में ड्राइवर की गलती और सिस्टम की खराबी से इनकार किया है.
Odisha Train Accident: ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार (2 जून) को हुए ट्रेन हादसे में 275 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 1100 से ज्यादा लोग घायल हैं. इस मामले में अब बालासोर जीआरपीएस (GRPS) की तरफ से केज दर्ज कर लिया गया है. मामला स्थानीय पुलिस की शिकायत के बाद दर्ज किया गया.
बालासोर ट्रेन दुर्घटना मामले में 'लापरवाही से मौत' और 'गंभीर चोट लगने' के आरोप में केस दर्ज किया गया है. अज्ञात के खिलाफ आईपीसी धारा 1860 के सेक्शन 337, 338, 304-A, 34 और रेलवे एक्ट, 1989 के सेक्शन 153, 154, 175 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.
CBI को सौंपी जा सकती है जांच
प्राथमिकी में कहा गया है कि विशिष्ट रेलवे कर्मचारियों की संलिप्तता का पता नहीं लगाया गया है. माना जा रहा है कि जांच जल्द ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की तरफ से अपने हाथ में ले ली जाएगी. इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रविवार को कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम में बदलाव के कारण यह दुर्घटना हुई है.
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