लाभ का पद: 11 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिका को राष्ट्रपति ने किया खारिज, केजरीवाल बोले- सत्यमेव जयते
साल 2017 में राष्ट्रपति के समक्ष एक शख्स ने याचिका दायर की थी. इसमें राज्य के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत समेत 11 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी. इसमें दावा किया गया था कि आप के ये ग्यारह विधायक लाभ के पद पर हैं.
नई दिल्ली: दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के 11 विधायकों को बड़ी राहत मिली है. लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराने वाली याचिका को राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया है. चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति का 28 अक्टूबर का फैसला उसकी तरफ से दी गयी राय पर आधारित है. इस फैसले का बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा 'सत्यमेव जयते'.
जिन 11 आप विधायकों राहत मिली है उनमें बुराड़ी से विधायक संजीव झा, लक्ष्मी नगर से विधायक नितिन त्यागी, जंगपुरा से विधायक प्रवीण कुमार, आदर्श नगर से विधायक पवन कुमार शर्मा, गोंडा से विधायक दत्त शर्मा, वजीरपुर से विधायक राजेश गुप्ता, रोहतास नगर से विधायक सरिता सिंह, संगम विहार से विधायक दिनेश मोहनिया, ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान, नजफगढ़ से विधायक कैलाश गहलोत और तिलक नगर से विधायक जरनैल सिंह का नाम शामिल है.
President Ram Nath Kovind has rejected the petition seeking disqualification of following 11 Aam Aadmi Party (AAP) MLAs for holding office of profit by being co-chairpersons in District Disaster Management Authorities. 1/2 pic.twitter.com/leFzgvVRqn
— ANI (@ANI) November 5, 2019
मार्च, 2017 में विवेक गर्ग नामक एक शख्स ने राष्ट्रपति के समक्ष याचिका देकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत समेत आप के 11 विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने की मांग की था. उनका दावा था कि दिल्ली के ग्यारह जिलों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का सह अध्यक्ष होने के नाते ये सभी विधायक लाभ के पद पर आसीन हैं.
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यह मुद्दा चुनाव आयोग के पास भेजा गया जिसने अगस्त में राय दी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सह अध्यक्ष होने से वे विधायक के रूप में अयोग्य नहीं हो जाते क्योंकि उन्हें वेतन, भत्ते, फीस आदि के रूप में पारिश्रमिक नहीं मिलते. उसके अलावा उन्हें स्टाफ कार, कार्यालय का स्थान, कर्मचारी, टेलीफेान या निवास भी नहीं दिये गये हैं.
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