DDMA: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की पिछले महीने हुई बैठक में कोविड​​-19 (Covid-19) वैश्विक महामारी के प्रकोप के कम होने के बावजूद आगामी त्योहारों (Upcoming Festivals) के मद्देनजर संक्रमण को लेकर लापरवाही ना बरतने पर जोर दिया गया. हालांकि बैठक में मास्क (Mask) पहनने की अनिवार्यता और ऐसा ना करने पर लगने वाले 500 रुपये के जुर्माने (Fine) को हटाने पर भी सहमति बनी.


डीडीएमए की 22 सितंबर को हुई बैठक से जुड़ी जानकारी ‘पीटीआई-भाषा’ को मिली. इसके अनुसार, स्वास्थ्य विभाग मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये के जुर्माने को हटाने के संबंध में बुधवार को एक अधिसूचना जारी कर सकता है. आपदा प्रबंधन के ‘स्पेशल सीईओ’ सुशील सिंह ने बैठक के संबंध में जानकारी जारी की है. इसके मुताबिक, मास्क पहनने की अनिवार्यता हटाने के निर्णय को लेकर बैठक में लोगों अलग-अलग राय थी. हालांकि बाद में इसको लेकर अधिकारियों में एक सहमति बनी.


स्वास्थ्य विभाग ने सावधानी बरतने की सलाह दी


दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने बैठक में कहा था कि मौजूदा स्थिति ‘सहज’ है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लापरवाही नहीं बरती जा सकती क्योंकि इसके नए-नए स्वरूप सामने आते रहते हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने 26 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच देश में कई त्योहार होने के मद्देनजर सावधानी बरतने की सलाह दी है. नीति आयोग के सदस्य डॉ. वी. के. पॉल ने बैठक में इस बात पर जोर दिया कि निगरानी अब भी जरूरी है क्योंकि संक्रमण के मामले अब भी आ रहे हैं और समय-समय पर इसके नए-नए स्वरूप सामने आते रहते हैं. एनडीएमए के सदस्य डॉ. राजेंद्र सिंह ने सुझाव दिया कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए 15 नवंबर तक मास्क पहनना जारी रखा जाए.


जनता जिम्मेदारियों से वाकिफ?


दिल्ली पुलिस आयुक्त ने मास्क पहनने की अनिवार्यता के संबंध में स्पष्ट निर्देश देने को कहा. मुख्य सचिव ने सुझाव दिया कि अब एक ‘‘ स्वयंभू अनुशासन प्रणाली’’ लागू करने की कोशिश की जा सकती है क्योंकि जनता अब अपनी जिम्मेदारियों से अच्छी तरह वाकिफ है. राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने भी बैठक में मास्क पहनने की अनिवार्यता के नियम में ढील देने पर जोर दिया.


मास्क पहनना जरूरी


उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात पर सरसरी तौर पर सहमति बनी कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने के वास्ते उचित व्यवहार के लिए मास्क पहनना जरूरी है, लेकिन मास्क पहनने की अनिवार्यता संबंधी नियम को महामारी अधिनियम के तहत 30 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है. बैठक में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उपस्थित थे. डीडीएमए की बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले 500 रुपये के जुर्माने को भी 30 सितंबर के बाद हटाने पर सहमति बनी थी.


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