नई दिल्ली: कल यानि 15 दिसंबर के बाद से 500 और 1000 के बंद हुए नोट सिर्फ बैंक में ही जमा होंगे. बैंक के अलावा किसी भी जगह इनका इस्तेमाल अवैध होगा.


यानि कल से टोल बूथों, पावर फर्मों, एलपीजी एजेंसियों, सराकरी करों आदि में पुरानी करंसी का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा. 8 नवंबर को नोटबंदी के ऐलान के बाद सरकार ने कुछ सार्वजनिक जगहों पर पुराने नोट चलने की रियायत दी थी.


इससे पहले 1000 रुपए के पुराने नोट 24 नवंबर की आधी रात से ही चलने बंद हो गए थे. बैंकों में भी पुराने नोट बैंक में जमा करवाने की आखिरी तारीख 30 दिसंबर तक ही है.


30 दिसंबर के बाद आईबीआई के सेंटर्स पर 31 मार्च तक पुराने नोट जमा किए जा सकेंगे. आरबीआई ने इस तरह की किसी भी खबर का खंडन किया है कि पुराने नोट जमा करने की तारीक में कोई बदलाव किया गया है.