Omicron Coronavirus Covid 19: देश में कोरोना के मामले खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहे हैं. इसी को देखते हुए कई राज्यों ने अपने यहां प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. राजधानी दिल्ली में भी कोरोना पर लगाम लगाने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं. आइए आपको बताते हैं किस राज्य में कोरोना को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं.
दिल्ली
- डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में अब वीकेंड कर्फ्यू लागू रहेगा.
- आपात सेवाओं को छोड़कर बाकी अधिकारी घर से काम करेंगे.
- 50 प्रतिशत प्राइवेट दफ्तरों के कर्मचारी अब घर से काम करेंगे.
- बसें और मेट्रो ट्रेन पूरी क्षमता से चलेंगी.
- रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा.
- स्कूल, सिनेमा, जिम, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल्स, स्पा, योगा इंस्टिट्यूट, वॉटर पार्क बंद रहेंगे.
- 50 प्रतिशत सीटिंग कैपेसिटी के साथ रेस्तरां सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे.
- जबकि बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुल सकेंगे.
महाराष्ट्र
- महाराष्ट्र में शादी-समारोह और अन्य धार्मिक आयोजनों में केवल 50 लोग शामिल हो सकते हैं.
- 20 लोग अंत्येष्टि में शामिल हो सकते हैं. रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
- खंडाला, लोनावला और हिल स्टेशनों के होटल, बंगला और रिजॉर्ट्स के लिए नोटिस जारी किया जा चुका है.
- जिन जगहों पर ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जैसे बीच या खुला मैदान, वहां धारा 144 लगाई गई है.
हरियाणा
- हरियाणा में सिनेमा हॉल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे.
- 50 प्रतिशत स्टाफ क्षमता के साथ सरकारी और प्राइवेट दफ्तर काम करेंगे.
- ये प्रतिबंध गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत जिलों में भी लागू रहेगा, जहां रोजाना का इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है.
- मार्केट्स और मॉल शाम 5 बजे तक खुलेंगे. बार और रेस्तरां में 50 प्रतिशत लोगों को ही बैठने की इजाजत होगी.
- पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों को ही सब्जी मार्केट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पार्क, धार्मिक स्थल, बार, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, वाइन शॉप, पेट्रोल और सीएनजी स्टेशनों, मिल्क बूथ, जिम और बैंक में एंट्री दी जाएगी.
पंजाब
- पंजाब में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा.
- धारा 144 भी लागू की गई है.
- ऑनलाइन एजुकेशन को और बढ़ावा दिया जाएगा.
- स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे.
- मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे.
- सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, मॉल, स्पा, संग्रहालय, चिड़ियाघर को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोला जा सकता है.
- जिम, स्वीमिंग पूल, खेल परिसर बंद रहेंगे.
- एसी बसें 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी.
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