कोरोना महामारी महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज्यादा कहर बरपा रही है. यहां हर दिन रिकॉर्ड तोड़ नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं. मौजूदा हालात को देखते हुए राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने आज रात आठ बजे से 1 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है. इसके साथ ही कई सख्त पाबंदियां भी लगाई गई हैं और ‘ब्रेक द चेन’ नाम से नई कोविड-19 गाइडलाइन्स भी जारी की है.
आइए एक नजर डालते हैं कि महाराष्ट्र में आज रात आठ बजे से 1 मई तक क्या-क्या पाबंदियां रहेंगी.
1-राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा बेहद ही जरूरी काम से बाहर निकलने ( बीमारी या किसी की मौत होने पर) वाले लोगों को ही आवाजाही की अनुमति है. बिना वजह घूमते पाए गए लोगों पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा.
2- लोकल सेवा सिर्फ आपातकालीन सर्विसेज के लिए ही चलेगी. जरूरी कारण के तहत ही दूसरे जिले के लिए सफर कर पाएंगे.
3- शादी-समारोह के लिए दो घंटे की ही अनुमति दी गई है. शादी में सिर्फ 25 लोगों को शामिल होने की इजाजत है. नियम का उल्लंघन करते हुए पकड़े जाने पर पचास हजार का जुर्माना लगाया जाएगा.
4- सरकारी बसों में 50 फीसदी यात्रियों को इजाजत दी गई है. खड़े होकर सफर करने पर मनाही है. वहीं निजी बसों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने से पहले लोकल डीएमए को सूचित करना अनिवार्य है. इतना ही नहीं निजी बस वालों की ये जिम्मेदारी भी होगी कि दूसरे जिले में जाने वालों के हाथ पर 14 दिन की क्वारंटीन स्टैम्प जरूर लगी हो.
5 सरकारी दफ्तरों की कैपसिटी 50 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है. हालांकि कोविड-19 मैनेजमेंट वाली संस्थाओं को इस मामले में छूट दी गई है.
6- इससे पहले मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि राज्य में 1 मई तक किराना और खाद्य सामग्री की दुकानें सुबह सात बजे से 11 बजे तक ही खुली रहेंगी. साथ ही कहा गया है कि इन दुकानों से होम डिलीवरी सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक की जा सकेगी. हालांकि स्थानीय प्रशासन द्वारा हालात को देखते हुए जरूरत के मुताबिक समय में बदलाव किया जा सकता है.
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