One Nation One Election Bill: एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र की मोदी सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल मंगलवार (17 दिसंबर 2024) को इससे जुड़े विधेयक को लोकसभा में पेश किया. इसे लेकर संसद में खूब हंगामा हुआ. कांग्रेस इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि सरकार इस बिल को तुरंत वापस ले. कांग्रेस ने कहा कि इस बिल को पेश कर केंद्र सरकार ने देश की आत्मा पर चोट किया है.


जेपीसी के पास भेजा गया विधेयक


इस विधेयक के पेश होने के बाद केंद्रीय मंत्री मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस विधेयक को व्यापक विचार-विमर्श के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का अनुरोध किया. इस प्रस्तावित विधेयक से यही संकेत मिलता है कि 2034 तक यह प्रक्रिया लागू की जाएगी. लोकसभा या किसी विधानसभा का चुनाव पहले कराने के लिए संसद या उस विधानसभा को भंग करना पड़ेगा. पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट में एक नया प्रावधान, अनुच्छेद 82 ए (1) शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में तय समय अधिसूचित करेंगे.


2034 से पहले नहीं हो सकते एक साथ चुनाव


इसमें अनुच्छेद 82 ए (2) को शामिल करने का भी प्रस्ताव किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तय तारीख के बाद निर्वाचित राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल की समाप्ति के साथ करने के लिए कम किया जाएगा. इसका मतलब यह होगा कि अगर विधेयक बिना संशोधन के पारित हो जाते हैं, तो तय तारीख 2029 में निर्वाचित होने वाली लोकसभा की पहली बैठक के दौरान ही अधिसूचित की जाएगी, क्योंकि इस साल निर्वाचित लोकसभा की पहली बैठक पहले ही बीत चुकी है. अगली लोकसभा का पूरा कार्यकाल 2034 तक होगा.


इसके अलावा इसमें आर्टिकल 172 और 327 में भी संशोधन करना पड़ेगा. इसमें संसद के पास विधानसभा चुनाव को लेकर नियम बनाने का अधिकार है. गुरुवार (12 दिसंबर 2024) को केंद्रीय कैबिनेट ने 129वें संविधान संशोधन बिल को मंजूर दे दी थी. लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक के दौरान राष्ट्रपति वन नेशन वन इलेक्शन के समय का ऐलान करेंगे. इसका मतलब ये हुआ कि 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद ही तारीख का ऐलान किया जा सकता है. ऐसे साल 2034 से पहले देश में एक साथ चुनाव शुरू नहीं पाएंगे.


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