Opposition Alliance: दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) याचिका दायर की गई है. इस याचिका में विपक्षी दलों को उनके गठबंधन के लिए 'INDIA' (इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस) नाम का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की गई है.


याचिका मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की पीठ के पास शुक्रवार (4 अगस्त) को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. यानी शुक्रवार को इस मामले में सुनवाई हो सकती है. यह याचिका एक कार्यकर्ता गिरीश भारद्वाज ने वकील वैभव सिंह के माध्यम से दायर की है.


'इंडिया' गठबंधन लड़ेगा एनडीए के खिलाफ चुनाव  


दरअसल, 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों ने बैठक की थी. 18 जुलाई को बैठक खत्म हेने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने बताया था कि विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया (INDIA) रखा गया है. इन पार्टियों ने कहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के खिलाफ 2024 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे. 


याचिका में क्या कुछ कहा गया है?


अपनी याचिका में भारद्वाज ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने अपने गठबंधन का नाम हमारे राष्ट्र के नाम के रूप में प्रस्तुत किया है और यह दिखाने की कोशिश की है कि एनडीए/बीजेपी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी हमारे अपने राष्ट्र के साथ संघर्ष में हैं. 


याचिका में आगे कहा गया कि राहुल गांधी के बयान ने आम लोगों के मन में भ्रम पैदा कर दिया है कि आगामी चुनाव गठबंधन (NDA) और 'देश' INDIA के बीच लड़ा जाएगा. कोर्ट को बताया गया है कि याचिकाकर्ता ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को भी शिकायत दी थी, लेकिन ईसीआई ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है.


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