Agnipath Scheme: 'अग्निपथ स्कीम पर नहीं करने दी गई चर्चा', आरोप लगाकर डिफेंस से जुड़ी संसदीय समिति से विपक्षी सांसदों का वॉकआउट
Defence Parliamentary Committee: आज कुछ सांसदों ने रक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की एक बैठक से अग्निपथ स्कीम को लेकर वॉकआउट कर दिया.
Defence Parliamentary Committee Meeting: डिफेंस से जुड़ी संसदीय समिति की बैठक में आज बड़ा हंगामा देखने को मिला. सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) पर चर्चा की मांग को लेकर सदस्यों की नाराजगी देखने को मिली. विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाया कि उन्हें अग्निपथ स्कीम पर चर्चा नहीं करने दी गई.
दरअसल बीएसपी (BSP) के सांसद दानिश अली ने मीटिंग में अग्निपथ स्कीम का मुद्दा उठाया था. बीएसपी के सांसद ने संसदीय समिति की बैठक में इस मुद्दे को एजेंडा में शामिल करने की मांग की थी. बीएसपी सांसद की इस मांग को कांग्रेस के सांसदों ने भी समर्थन किया. मांग न माने जाने के बाद इन सांसदों ने मीटिंग से वॉकआउट कर दिया.
अग्निपथ पर सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट
इसके अलावा दूसरी ओर दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को कहा था कि सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए लायी गई अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह पर वह 25 अगस्त को सुनवाई करेगा, क्योंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा हस्तांतरित की गयी फाइल उसे मिलनी अभी बाकी है.
सुप्रीम कोर्ट ने लंबित याचिकाओं को किया ट्रांसफर
न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सूचित किया कि शीर्ष अदालत ने इस योजना को चुनौती देने वाली अपने समक्ष लंबित सभी याचिकाएं यहां 19 जुलाई को हस्तांतरित कर दी थी.
शीर्ष अदालत ने केरल, पंजाब एवं हरियाणा, पटना और उत्तराखंड उच्च न्यायालयों को इस योजना के खिलाफ उनके समक्ष दायर सभी जनहित याचिकाओं को या तो दिल्ली उच्च न्यायालय हस्तांतरित करने या तब तक स्थगित रखने को कहा था, जब तक कि दिल्ली उच्च न्यायालय अपना निर्णय नहीं सुना देता.