जम्मू कश्मीर: सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने का आदेश जारी किया गया है. कश्मीर और जम्मू के डिवीजनल कमिश्नर ने अलग-अलग आदेश जारी कर के सभी जिल्लों के डिप्टी कमिश्नर को आदेश का पालन कर रिपोर्ट देने को कहा है.
15 दिनों के अंदर तिरंगा फहराने का हुक्म जारी किया गया
आदेश के अनुसार सभी सरकारी विभागों और कार्यालयों पर 15 दिन के अंदर-अंदर जिला मुख्यालय, तहसील और ब्लॉक दफ्तरों के साथ पंचायतों और अन्य सभी सरकारी दफ्तरों पर तिरंगा फहराने का हुक्म जारी किया. यह आदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुवी मीटिंग के दौरान "आज़ादी का अमृत" मोहत्सव और इसके लिए की जाने वाली तैयारियों की समीक्षा के दौरान उठा था.
5 अगस्त साल 2019 के बाद प्रदेश का झंडा हटाया गया
इस के बाद सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया है जिस में सरकारी दफ्तरों में झंडा ना होने पर प्रशासन से जवाब मांगा गया था. इस के बाद ही डिप्टी कमिश्नर ने आदेश जारी करते हुवे सभी 22 जिल्लों के डिप्टी कमिश्नर से 15 दिन के भीतर "compliance report" उपराजयपाल के दफ्तर में भेजने को कहा है. जम्मू-कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने से पहले केवल डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पर प्रदेश का झंडा और तिरंगा लहराया जाता था लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर का प्रदेश का झंडा हटाया गया.
तिरंगा फहराने और इससे जुड़े नियमों का करना होगा पालन
लेकिन अब सरकार ने बाकी सभी सरकारी दफ्तरों की इमारतों पर तिरंगा फहराने और इस के साथ जुड़े सभी नियमों के पालन को अनिवार्य कर दिया है. सरकार ने इस से पहले फरवरी महीने में सभी सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग के लिए colour Scheme घोषित की थी जिस के अनुसार सभी स्कूल के बोर्ड का बैकग्राउंड तिरंगा करने का आदेश दिया था.
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