SC ने दिल्ली सरकार से कहा- मिल कर काम कीजिए, राजनीति चुनाव के समय की जाती है
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि कोरोना वैक्सीन की कीमत में अंतर क्यों है? निरक्षर लोग जो कोविन एप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वह वैक्सिनेशन के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकता हैं?
नई दिल्ली: कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से केंद्र के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाने को कहा. SC ने कहा कि राजनीति चुनाव के लिये है, मानवीय संकट के इस समय में हर जिंदगी पर ध्यान दिये जाने की जरूरत है. दिल्ली के लोगों के लिए ऑक्सीजन और दवाइयां जुटाने के लिए मिल कर काम कीजिए. राजनीति चुनाव के समय की जाती है. ऐसी विपत्ति के समय में नहीं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कृपया हमारा संदेश शीर्ष स्तर पर पहुंचा दीजिए कि राजनीति एक तरफ रखें, केंद्र से बात करें.
दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर शीर्ष अदालत ने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारी सुनवाई से सकारात्मक बदलाव हो. ऑक्सीजन के बिना तड़प रहे नागरिकों की सुनना चाहते हैं. इसपर सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि दिल्ली को 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिया गया, पर उनके पास उसे उठाने की क्षमता नहीं है. एक निर्माता और ऑक्सीजन देना चाहता है. पर उठाने की क्षमता बढ़ानी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र के चार्ट में दिल्ली को 490 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिखाया गया है. दिल्ली की मांग 700 मीट्रिक टन है. दिल्ली औद्योगिक राज्य नहीं है. इसकी स्थिति अलग है. आप इस बात पर ज़ोर मत दीजिए कि ऑक्सीजन सप्लाई को उठाने की क्षमता नहीं है. आप मदद कीजिए. दिल्ली पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है.
अदालत ने कहा कि अगर कुछ नहीं किया गया अभी से सोमवार तक 500 मौत हो जाएगी. इसके बाद सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि दिल्ली को सप्लाई बढ़ाने के लिए कहीं और कमी करनी पड़ेगी. दिल्ली में कोविड से हो रही हर मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप केंद्र सरकार होने के नाते दिल्ली के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं.
SC ने कहा कि कुछ कंपनियों के पास खाली टैंकर हैं. आप उनसे लेने पर विचार कीजिए. इसके बाद सॉलिसीटर जनरल ने कहा कि दिल्ली को ऑक्सीजन सप्लाई पर SC ने जो कहा है, उस पर मैंने केंद्र से निर्देश लिया है आपने जो कहा है, उसका पालन किया जाएगा. SC ने केंद्र के इस रवैये की सराहना की.