तिहाड़ से बाहर आने के बाद संसद पहुंचे चिदंबरम, प्याज पर कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल हुए
सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत पर कुछ शर्ते लगा दी हैं. चिदंबरम का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें बिना अनुमति के देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी. वह मीडिया को कोई इंटरव्यू भी नहीं देंगे.
नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज संसद पहुंचे. कल सुप्रीम कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े ईडी की तरफ से दर्ज मामले में उन्हें जमानत दे दी थी. इसके बाद पी चिदम्बरम कल देर शाम तिहाड़ जेल से बाहर आए. चिदंबरम 106 दिनों से तिहाड़ में बंद थे. संसद पहुंचे पी चिदंबरम में महंगाई और अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा.
चिंदबरम ने कहा, ''इस सरकार में अर्थव्यवस्था खराब हो गई और महंगाई बढ़ती जा रही है. इस सरकार को अब चले जाना चाहिए.'' चिदंबरम इस दौरान संसद परिसर में प्याज के बढ़ते दामों पर कांग्रेस की तरफ से किए गए विरोध प्रदर्शन में भी शामिल हुए.
Delhi: Congress leaders, including P Chidambaram protest in Parliament premises over onion prices. pic.twitter.com/R7TWn7UMKD
— ANI (@ANI) December 5, 2019
शर्तों के साथ मिली चिदंबरम को जमानत
सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो लाख रुपये के निजी मुचलके और बिना इजाजत विदेश न जाने की शर्त पर जमानत दी है. उनके बेटे कार्ति चिदंबरम उन्हें लेने तिहाड़ पहुंचे और जेल के बाहर बड़ी संख्या में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इससे पहले न्यायमूर्ति आर. भानुमती की अध्यक्षता वाली पीठ ने कांग्रेस नेता को आईएनएक्स मीडिया मामले के बारे में कोई सार्वजनिक बयान नहीं देने का निर्देश दिया. इसके साथ ही उन्हें गवाहों को डराने का प्रयास नहीं करने की नसीहत भी दी गई है.
बिना अनुमति देश छोड़ने पर भी रोक
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत पर कुछ शर्ते लगा दी हैं. चिदंबरम का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा और उन्हें बिना अनुमति के देश छोड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी. वह मीडिया को कोई इंटरव्यू भी नहीं देंगे. साथ ही उन्हें इस मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहना होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले में अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का जमानत आदेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को आदेश दिया कि वह सुनवाई के अंतिम दिन ईडी द्वारा बेंच को सौंपे गए सीलबंद कवर वापस करे, जिसमें मामले से जुड़े सबूत हैं.
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