नई दिल्ली: पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने कुलभूषण जाधव की दया याचिका खारिज कर दी है. दया याचिका खारिज किए जाने के बाद अब सबकी निगाहें पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा पर टिकी हैं जो कुलभूषण के खिलाफ मिले कथित सबूतों की जांच करेंगे और उनकी अपील पर फैसला करेंगे.
कुलभूषण जाधव के पास बचे हैं ये रास्ते
एक जून को पाकिस्तान ने कहा था कि कुलभूषण जाधव को तब तक फांसी नहीं दी जाएगी जब तक उनकी सभी दया याचिकाओं पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती. दया याचिका दाखिल करने के अधिकार की बात करें तो कुलभूषण पाकिस्तानी सेना अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रपति तक से दया याचिका दायर कर मदद की अपील कर सकते हैं. आपको बता दें कुलभूषण जाधव पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा से पहले ही दया याचिका दायर कर मदद की गुहार लगा चुके हैं. बाजवा के फैसले के बाद कुलभूषण पाकिस्तान के राष्ट्रपति से भी दया की गुहार लगा सकते हैं.
पाकिस्तान ने अबतक नहीं दी है कुलभूषण को कानूनी मदद
पाकिस्तान के नापाक इरादों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने अभी तक कुलभूषण जाधव को (काउंसलर एक्सेस) कानूनी मदद मुहैया नहीं कराई है. भारत ने काउंसलर एक्सेसे का मुद्दा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी उठाया था. आईसीजे ने भी पाकिस्तान को कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस देने की बात कही थी.
क्या है पूरा मामला ?
पाकिस्तान की एक आर्मी कोर्ट ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में अप्रैल में कुलभूषण जाधव को मौत की सजा सुनायी थी. भारत पाकिस्तान के इस फैसले के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) गया था. आईसीजे में पाकिस्तान को करारी हार का सामना करना पड़ा था. आईसीजे ने कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी थी.