कुलभूषण जाधव केस: ICJ के फैसले आगे झुका पाकिस्तान, आर्मी एक्ट में करेगा बदलाव
पिछले तीन साल से कुलभूषण जाधव पाकिस्तान की जेल में बंद है. पाकिस्तानी एक सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने आईसीजे में अपील की जहां से फांसी की सजा पर रोक लगाई गई.
नई दिल्ली: पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव केस के मामले में बड़ी खबर सामने आई है. पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुलभूषण जाधव का केस अब सिविल कोर्ट में चल सकेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ऐसा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) की शर्त के मुताबिक कर रहा है. इसके लिए पाकिस्तान अपने आर्मी एक्ट में बदलाव करेगा.
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फिलहाल कुलभूषण जादव पर पाकिस्तान में सैन्य अदालत में केस चल रहा है. पाकिस्तानी सेना के कानून के मुताबिक ऐसे लोग सिविल अदालत में अपील नहीं कर सकते हैं. लेकिन अंतरराष्ट्रीय अदालत में मुंह की खाने के बाद बाद अब पाकिस्तान अपने आर्मी एक्ट में बदलाव के लिए तैयार हो गया है. बता दें कि पिछले महीने कुलभूषण जाधव वाले मामले को लेकर अंतरराष्ट्रीय अदालत से पाकिस्तान को फटकार लगी थी.
दूसरा काउंसुलर एक्सेस देने के मना कर चुका है पाकिस्तान इंटरनेशल कोर्ट के आदेश के बाद पाकिस्तान ने भारत को कॉन्सुलर एक्सेस तो दिया लेकिन उसके बाद दूसरा कॉन्सुलर एक्सेस देने से मना कर दिया था. विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी आपत्ति जाहिर करते हुए मामले को एक बार फिर इंटरनेशनल कोर्ट में ले जाने की बात कही थी. 2 सितंबर को पाकिस्तान ने भारत को कॉन्सुलर एक्सेस दिया था.
गौरतलब है कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में 'जासूसी' और 'आतंकवाद' के आरोप में मौत की सजा सुनाई थी. इसके बाद भारत ने आईसीजे का रुख किया. आईसीजे ने 17 जुलाई को पाकिस्तान को जाधव को सुनाई गयी फांसी की सजा पर प्रभावी तरीके से फिर से विचार करने और राजनयिक पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया था.