Kulbhushan Jadhav case: साल 2017 से पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव (Kulbhushan Jadhav) को बड़ी राहत मिली है. दरअसल एक पाकिस्तानी संसद की संयुक्त बैठक ( Joint Sitting) ने कुलभूषण जाधव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के निर्णय के अनुसार अपील करने का अधिकार देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है. पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसले के संबंध में भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार देने के लिए विधेयक को अपनाया है.


ICJ के फैसले ने विधानसभा को "प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार" देने का निर्देश दिया था. बता दें कि भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी, 50 वर्षीय जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी एवं आतंकवाद के आरोपों में अप्रैल 2017 में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने जाधव को राजनयिक पहुंच न देने और मौत की सजा को चुनौती देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) का रुख किया था.


भारत को अवसर उपलब्ध कराये जाने की अपील 


द हेग स्थित आईसीजे ने जुलाई 2019 में फैसला दिया कि पाकिस्तान को जाधव को दोषी ठहराने और सजा सुनाने संबंधी फैसले की ‘‘प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार’’ करना चाहिए. साथ ही जाधव तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए बिना देरी किए भारत को अवसर उपलब्ध कराये जाने चाहिए. अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने अपने 2019 के फैसले में पाकिस्तान से जाधव को सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील करने के लिए उचित मंच उपलब्ध कराने को कहा था.


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