Hajj Yatra: पाकिस्तान से होकर पैदल हज यात्रा करना चाहता था भारतीय युवक, पाक कोर्ट ने वीजा देने से किया इनकार
Hajj Yatra: कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक से संबंधित नहीं हैं, न ही उसके पास अदालत का रुख करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी थी. इसीलिए उनकी याचिका को खारिज किया जाता है.
Hajj Yatra: पाकिस्तान की एक अदालत ने एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें सरकार से पैदल हज यात्रा करने के इच्छुक 29 वर्षीय भारतीय नागरिक को वीजा देने का अनुरोध किया था. वह व्यक्ति हज के लिए पाकिस्तान के रास्ते पैदल सऊदी अरब जाना चाहता था. केरल के रहने वाले शिहाब भाई अपने गृह राज्य से रवाना हुआ था. पिछले महीने वह वाघा बॉर्डर पहुंचने तक उसने लगभग 3,000 किलोमीटर का सफर तय किया था. लेकिन वाघा बॉर्डर पर पाकिस्तान के आव्रजन अधिकारियों ने उसे रोक दिया क्योंकि उसके पास वीजा नहीं था.
क्या है पूरा मामला?
बुधवार 23 नवंबर को लाहौर उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शिहाब की तरफ से स्थानीय नागरिक सरवर ताज की तरफ से दाखिल याचिका खारिज कर दी. पीठ ने कहा कि “याचिकाकर्ता भारतीय नागरिक से संबंधित नहीं हैं, न ही उसके पास अदालत का रुख करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी थी.” अदालत ने “भारतीय नागरिक के बारे में पूरी जानकारी” भी मांगी, जो याचिकाकर्ता नहीं दे सका. इसके बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी.