नई दिल्ली: पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव मामले में भारत को कूटनीतिक जीत मिली है. पाकिस्तान को भारत के आगे झुकना पड़ा और अब उसने गुरूवार को राजधानी दिल्ली में अपने उच्चायोग को निर्देश दिया कि भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां को वीजा जारी किया जाए.
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया. पिछले सप्ताह पाकिस्तान ने जाधव के परिवार को इजाजत दी थी कि वे 25 दिसंबर को इस्लामाबाद में उनसे मुलाकात कर सकते हैं.
विदेश कार्यालय के सूत्रों ने बताया कि जाधव के परिवार की सुरक्षा के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी. जाधव से परिवार की मुलाकात के दौरान भारतीय उच्चायोग के एक अधिकारी को भी मौजूद रहने की इजाजत दी जाएगी.
भारतीय नागरिक जाधव को जासूसी और आतंकवाद के मामले में इस साल अप्रैल में पाकिस्तान की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी. भारत ने मई महीने में अंतरराष्ट्रीय अदालत का रुख किया. अंतरराष्ट्रीय अदालत ने जाधव की फांसी की तामील पर रोक लगा दी.
पाकिस्तान का दावा है कि उसके सुरक्षा बलों ने पिछले साल तीन मार्च को बलूचिस्तान से जाधव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल को गिरफ्तार किया और वह ईरान से पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुआ था. भारत का कहना है कि जाधव का ईरान से अपहरण किया गया जहां वह कारोबारी मकसद से गए थे. जाधव नौसेना से सेवानिवृत्त हो चुके हैं.