Paragliding Accident: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा, सैकड़ों फुट ऊंचाई से गिरे टूरिस्ट की मौत
Paragliding Accident In Himachal: हिमाचल प्रदेश में टैंडेम पैराग्लाइडिंग के दौरान लोगों की मौत और घायल होने की घटनाओं की खबर पहले भी आती रही है.
Paragliding Accident In Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के डोभी इलाके में पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसा हो गया. हादसे में महाराष्ट्र के 30 वर्षीय एक पर्यटक की सौकड़ों फिच की ऊंचाई से गिरकर मौत हो गई. चश्मदीद के अनुसार उड़ान के समय हार्नेस फेल होने के कारण पर्यटक नीचे गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई जबकि पैराग्लाइडर का पायलट सुरक्षित है.
मृतक की पहचान महाराष्ट्र के सतारा जिले के शिरवल गांव के सूरज संजय शाह (30) के रूप में हुई है. वह अपने दोस्तों के साथ मनाली घूमने आया था. कुल्लू के पुलिस अधीक्षक (एसपी) गुरदेव शर्मा ने रविवार को बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि डोभी इलाके में काफी ऊंचाई पर उड़ान भरने के दौरान पैराशूट से एक व्यक्ति गिर गया है. पायलट सुरक्षित है लेकिन पर्यटक की मौके पर ही मौत हो गई.
लापरवाही से मौत का केस दर्ज
पुलिस अधिकारी ने कहा, भारतीय दंड संहिता की धारा 336 (दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य) और 304ए (लापरवाही से मौत) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
पैराग्लाइडिंग पर लगा है प्रतिबंध
हिमाचल प्रदेश में टैंडेम पैराग्लाइडिंग के दौरान लोगों की मौत और घायल होने की घटनाओं की खबर पहले भी आती रही है. कुछ समय पहले बीर बिलिंग पैराग्लाइडिंग साइट के पास एक दुर्घटना के कारण बेंगलुरु के एक 12 वर्षीय लड़के की मौत हो गई थी. जिसके बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने घटना का संज्ञान लेते हुए इसी साल जनवरी में राज्य में पैराग्लाइडिंग और अन्य सभी साहसिक खेल गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया था.
ऑपरेटरों के रजिस्ट्रेशन जांच में पाए गये थे दोषपूर्ण
कोर्ट ने एडवेंचर गतिविधि स्थलों का निरीक्षण करने के लिए एक तकनीकी समिति गठित करने का आदेश दिया था. निरीक्षण में अधिकांश उपकरण तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदित नहीं पाए गए और कई ऑपरेटरों का रजिस्ट्रेशन दोषपूर्ण थे. जिसके बाद अप्रैल में केवल उन्हीं ऑपरेटरों को इज्जत मिली थी. जिन्होंने आवश्यक मापदंडों को पूरा किया था.
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