Monsoon Session: मानसून सत्र में दिल्ली की सेवाओं से जुड़े अध्यादेश, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन समेत 21 बिल किए जाएंगे पेश
Parliament Monsoon Session News: संसद के मानसून सत्र में दिल्ली की प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ा अध्यादेश भी पारित करने के लिए लिस्ट किया गया है. आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है.
![Monsoon Session: मानसून सत्र में दिल्ली की सेवाओं से जुड़े अध्यादेश, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन समेत 21 बिल किए जाएंगे पेश Parliament Monsoon Session: Delhi Ordinance, personal data protection and other bills listed by government Monsoon Session: मानसून सत्र में दिल्ली की सेवाओं से जुड़े अध्यादेश, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन समेत 21 बिल किए जाएंगे पेश](https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2023/07/13/d4f27f667cab512f5b2c4d86ca8fb4e31689269783693432_original.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
Parliament Monsoon Session Bill: केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र के लिए गुरुवार (13 जुलाई) को 21 विधेयक सूचीबद्ध किए हैं. इनमें निजी डेटा संरक्षण विधेयक, वन संरक्षण कानून में संशोधन वाले विधेयक और दिल्ली में सेवाओं पर अध्यादेश (Delhi Ordinance) की जगह लेने वाला बिल भी शामिल है. संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा और 11 अगस्त तक चलेगा. यूसीसी (UCC) को लेकर अभी कुछ नहीं बताया गया.
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी बयान में मानसून सत्र के लिए 21 विधेयकों को सूचीबद्ध किया गया है, जिनमें फिल्म पायरेसी रोकने के लिए मसौदा विधेयक, सेंसर प्रमाणन की आयु आधारित वर्गीकरण और राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन स्थापित करने से संबंधित विधेयक प्रस्तावित हैं. सत्र में पारित करने के लिए सूचीबद्ध विधेयकों में जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक और बहु-राज्यीय सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक शामिल हैं. आपको बताते हैं कुछ अहम विधेयकों के बारे में.
दिल्ली के अध्यादेश से जुड़ा बिल होगा पेश
मानसून सत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश, 2023 भी पेश किया जाएगा. जिसे लेकर खूब हंगामा हुआ है. केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली में ग्रुप-ए अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के उद्देश्य से अध्यादेश जारी किया था.
आप कर रही है विरोध
इसके एक हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुलिस, कानून-व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य सभी सेवाओं का नियंत्रण दिल्ली सरकार को सौंप दिया था. दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इस बिल का विरोध कर रही है. जिसके लिए पार्टी ने कई विपक्षी दलों से समर्थन भी मांगा है.
जन विश्वास विधेयक भी होगा पेश
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2023 को मंजूरी दी थी. इसमें कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 42 अधिनियमों में 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी-मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाने का प्रस्ताव किया गया है. इसमें 19 मंत्रालयों से जुड़े 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव है.
इन मंत्रालयों में वित्त, वित्तीय सेवाएं, कृषि, वाणिज्य, पर्यावरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग, डाक, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी शामिल हैं. विधेयक में छोटे-मोटे अपराधों को अपराधमुक्त करने के प्रस्ताव के अलावा अपराध की गंभीरता के आधार पर मौद्रिक दंड को तर्कसंगत बनाने, भरोसे पर आधारित राजकाज को बढ़ावा देने का भी प्रस्ताव किया गया है.
निजी डेटा संरक्षण विधेयक भी होगा पारित
मानसून सत्र में एक और अहम बिल, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) विधेयक, 2023 भी पारित किया जाना है. इस बिल में कंपनियों पर नियमों का उल्लंघन करने पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. देश के नागरिकों की पर्सनल डिटेल को प्रोटेक्ट करने के मकसद से लाए गए इस बिल के दायरे में सभी व्यक्तिगत डेटा को लाया जाएगा. इसके तहत यूजर के बिना मर्जी के उसका पर्सनल डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.
वन संरक्षण कानून में संशोधन वाला विधेयक
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव ने संसद के बजट सत्र में विधेयक पेश किया था. विधेयक के माध्यम से वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया था. इसके तहत अधिनियम के दायरे से भूमि की कुछ श्रेणियों को छूट देने का भी प्रस्ताव है ताकि राष्ट्रीय महत्व की रणनीतिक और सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके.
(इनपुट पीटीआई से भी)
ये भी पढ़ें-
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस
![ABP Premium](https://cdn.abplive.com/imagebank/metaverse-mid.png)