Delhi Police On Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करने के चार आरोपियों को दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार (14 दिसंबर) को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. पुलिस ने चारों आरोपियों नीलम आजाद, अमोल, सागर शर्मा और मनोरंजन डी को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करते हुए कहा कि यह घटना आतंकी गतिविधि जैसी है. पुलिस ने कोर्ट से 15 दिन की रिमांड मांगी थी.
कुछ वकीलों ने स्वेच्छा से आरोपियों की वकालत करने और वकालतनामे पर हस्ताक्षर कराने के लिए कोर्ट से इजाजत मांगी थी लेकिन कोर्ट ने मनोरंजन, अमोल, सागर और नीलम को रिमांड वकील उपलब्ध कराया.
आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और यूएपीए की धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा- पुलिस
जज ने आरोपियों से पूछा कि क्या उनके परिजनों को उनकी गिरफ्तारी के बारे में बता दिया गया था? सभी ने 'हां' में जवाब दिया. दिल्ली पुलिस के वकील ने बताया कि उन्होंने संसद भवन के डिप्टी डायरेक्टर, सिक्योरिटी की शिकायत पर आईपीसी और यूएपीए की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.
पुलिस ने कहा कि इन लोगों में सागर और मनोरंजन ने संसद गैलरी का पास बनवाया था और फिर सदन में कूदकर जूते में छिपाया हुआ कलर बम इस्तेमाल किया. ये घटना आतंकी गतिविधी जैसी है. दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि यूएपीए के मामले में हम 30 दिनों तक की रिमांड मांग सकते हैं.
आरोपियों ने पैम्फलेट में पीएम को लापता बताया- दिल्ली पुलिस
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने पैम्फलेट में देश के प्रधानमंत्री को लापता बताया था और लिखा था कि जिसका खून ना खौला वो पानी है. आरोपियों ने सोशल मीडिया पर भगत सिंह फैन क्लब बनाया हुआ था. मामले में एक और आरोपी ललित झा फरार है. पुलिस ने आरोपियों ने लखनऊ से जूते खरीदे थे और उनमें जगह बनाकर कैनिस्टर छिपाया गया था, जिसमे जहरीली गैस होती है.
पुलिस ने बताया कैसे होगी जांच
दिल्ली पुलिस के वकील ने कोर्ट से कहा कि कैनिस्टर महाराष्ट्र से खरीदा गया था. आरोपी अलग-अलग जगहों से हैं. पुलिस ने कहा कि आरोपियों को लखनऊ, गुरुग्राम और मैसूर से लेकर कई जगहों पर लेकर जाना है. इनका एक-दूसरे से सामना कराना है. मीटिंग कहां-कहां कीं, पैसा किसने दिया, सब कुछ पता करना है, इसलिए 15 दिनों की रिमांड दी जाए. आरोपियों के रिमांड वकील ने कहा कि जांच के लिए 5 दिन बहुत हैं. हालांकि, पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा.
दिल्ली पुलिस ने कहा कि यह एक सुनियोजित साजिश थी और भारत की संसद पर हमला था. पुलिस के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि आरोपी ने पैम्फलेट दिखाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लापता व्यक्ति घोषित किया और कहा कि जो व्यक्ति उन्हें ढूंढेगा, उसे स्विस बैंक से पैसा दिया जाएगा. आरोपियों ने पीएम को घोषित अपराधी की तरह दिखाया.
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