Parliament Winter Session: संसद में केंद्र सरकार ने बताया कि गांधी परिवार से जुड़े दो एनजीओ विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (FCRA- Foreign Contribution Regulation Act) के तहत लाइसेंस रद्द किया है. 


केंद्र सरकार ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार से जुड़े एनजीओ ने एफसीआरए कानून का उल्लंघन किया है. इन दोनों ट्रस्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन (Rajiv Gandhi Foundation) और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट (Rajiv Gandhi Charitable Trust) ने फंड का इस्तेमाल निजी फायदे के लिए किया है. यह जवाब केंद्र सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र में दिया है.  


केंद्र सरकार ने क्या कहा? 


कांग्रेस राज्यसभा सांसद अमी याग्निक और दिग्विजय सिंह के सवाल पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने बताया कि राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट  का लाइसेंस एफसीआरए के सेक्शन 14 के तहत कैंसल किया गया है. उन्होंने बताया कि 2017 से 2021 के बीच 6 हजार 677 एनजीओ के लाइसेंस कैंसिल किए गए. बता दें कि राय ने जिन प्रावधानों का हवाला दिया उनमें केंद्रीय गृह मंत्रालय के एफसीआरए डिवीजन को विदेशी धन के स्रोत के बारे में सूचित करना शामिल है.


कांग्रेस ने क्या कहा? 


कांग्रेस ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के लाइसेंस को रद्द करने को लेकर कहा कि यह सब असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है. ऐसा कदम आगे भी केंद्र सरकार उठाएगी. वहीं बीजेपी ने इन आरोपों पर कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है.


बता दें कि राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, पूर्व वित्त मंत्री पी चिंदबरम और सांसद राहुल गांधी हैं. साल 2002 में बने राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी है. ऐसे में आने वाले दिनों में संसद में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टकराव बढ़ सकता है. 



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