Ambedkar Row: संसद परिसर में गुरुवार (19 दिंसबर) को धक्का-मुक्की हुई थी. बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने उनके सांसदों को धक्का दिया था. इसमें उनके दो सांसद घायल हो गए थे.


राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने वरिष्ठ भाजपा सांसद प्रताप सारंगी को धक्का दिया जिससे वह चोटिल हो गए। उनका इलाज दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में चल रहा है. उनके अलावा बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत भी घायल हो गए थे. उनका इलाज भी चल रहा है.


क्राइम ब्रांच करेगी जांच


समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि गुरुवार के विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की शिकायतों की संसद मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी जाएगी. इससे पहले संसद भवन परिसर में गुरुवार को हुई धक्का-मुक्की मामले में दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.


एफआईआर हुई दर्ज


संसद मार्ग थाने में बीएनएस की धारा 115 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), धारा 125 (जान को खतरे में डालना), धारा 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), धारा 351 (आपराधिक धमकी) के तहत राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद अनुराग ठाकुर ने कहा था कि राहुल गांधी के द्वारा शारीरिक हमला और उकसाने के लिए उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.


भाजपा नेताओं ने की लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से शिकायत


इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सदस्य अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति से भी शिकायतें की हैं.