संसदीय समिति ने आज Twitter के अधिकारियों को बुलाया, सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर होंगे सवाल जवाब
थर्ड पार्टी दर्ज़े का मतलब होता है कि ट्विटर पर किसी भी यूजर की ओर से किए गए पोस्ट की ज़िम्मेदारी ट्विटर की नहीं होती थी. छूट हटने के साथ ही फेक न्यूज फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के अधिकारियों पर मामला भी दर्ज किया है.
नई दिल्ली: केंद्र सरकार के साथ चल रही तनातनी के बीच ट्विटर के अधिकारी आज संसदीय स्थायी समिति के सामने पेश होंगे. समिति की बैठक आज शाम 4 बजे संसद भवन में बुलाई गई है. समिति की बैठक का एजेंडा तो नागरिक अधिकार और महिला सुरक्षा के आलोक में सोशल मीडिया प्लेटफार्म का दुरुपयोग है लेकिन मौजूदा हालात में समिति की बैठक अहम हो गई है.
नए आईटी नियमों के पालन को लेकर तक़रार लगातार जारी
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी भी शरीक होंगे. पिछले दिनों में ट्विटर और मोदी सरकार के बीच नए आईटी नियमों के पालन को लेकर तक़रार लगातार जारी है. ट्विटर द्वारा नए नियमों के पालन में हो रही देरी और हीलाहवाली के चलते सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय ने इस सोशल मीडिया प्लेटफार्म को मिले थर्ड पार्टी का दर्जा समाप्त कर दिया है. इसके साथ ही ट्विटर को थर्ड पार्टी होने के नाते क़ानूनी हस्तक्षेप से मिली छूट भी वापस ले ली गई है.
थर्ड पार्टी दर्ज़े का मतलब होता है कि ट्विटर पर किसी भी यूजर की ओर से किए गए पोस्ट की ज़िम्मेदारी ट्विटर की नहीं होती थी. छूट हटने के साथ ही फेक न्यूज फैलाने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के अधिकारियों पर मामला भी दर्ज किया है. इसके पहले इस स्थायी समिति के अध्यक्ष शशि थरूर और इसके सदस्य और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के बीच तक़रार भी हो चुकी है.
थरूर को समिति के अध्यक्ष पद से हटाने की हुई थी मांग
निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को एक पत्र लिखकर थरूर को समिति के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की थी. दुबे का आरोप था कि थरूर कांग्रेस और राहुल गांधी का एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए स्थायी समिति का दुरुपयोग कर रहे हैं. कथित टूलकिट के मसले पर भी शशि थरूर और सरकार के बीच बहस हुई थी जब थरूर ने इस मसले पर समिति का अध्यक्ष होने का हवाला देकर सीधा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से जवाब मांग लिया था. थरूर का दावा था कि समिति का अध्यक्ष होने के नाते सरकार से जवाब मांगने का उन्हें अधिकार है.
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