Ranveer Allahbadia: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया के मामले ने एक नई बहस छेड़ दी है. एक शो में उनकी अभद्र टिप्पणी ने सोशल मीडिया और 'ओवर-द-टॉप' (ओटीटी) प्लेटफॉर्म को कंट्रोल किए जाने की जरूरत की ओर सभी का ध्यान खींचा है. संभव है कि सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति अपनी आगामी बैठक में इस विषय पर विचार करें.


बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के कुछ सदस्यों ने कहा कि वे 13 फरवरी को होने वाली समिति की बैठक में इलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणी का मुद्दा उठाएंगे. समिति के एक वरिष्ठ सदस्य ने बताया कि कुछ सांसद अपने विशेषाधिकार के तहत इस मामले को उठाएंगे, लेकिन समिति का फोकस केवल इस मुद्दे पर नहीं बल्कि विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट से संबंधित मुद्दों पर रहेगा.


फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट के लिए किसी तरह का प्रभावी रेगुलेशन नहीं है. इस कारण वक्त के साथ-साथ इन प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट आम बात हो गई है. ऐसे में रणवीर इलाहाबादिया की अश्लील टिप्पणी ने अब सोशल मीडिया के रेगुलेशन की बहस छेड़ दी है.


13 फरवरी को क्यों होने वाली है संसदीय समिति की बैठक?
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समिति के कई सदस्यों ने 31 जनवरी को मीडिया से जुड़े कानूनों को मजबूत बनाने और न्यूज पोर्टल व 'ओटीटी' को उनके दायरे में लाने की वकालत की थी. समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने बड़े पैमाने पर पेड न्यूज और टीआरपी के लिए कुछ समाचार चैनलों द्वारा सनसनी फैलाने जैसे मुद्दे उठाए थे. समिति के ज्यादातर सदस्यों का मानना ​​था कि अखबारों को कवर करने वाले 'भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम' को मजबूत बनाया जाना चाहिए और न्यूज पोर्टल को भी इसके अधिकार क्षेत्र में लाया जाना चाहिए. 


क्या है रणवीर इलाहाबादिया का मामला?
रणवीर ने 'इंडियाज गॉट लैटेंट' हालिया रिलीज शो में माता-पिता के यौन संबंधों को लेकर एक अश्लील और आपत्तिजनक सवाल पूछा था. उनके इस तरह के सवाल के चलते सोशल मीडिया पर उनकी खूब आलोचना हुई थी. रणवीर ने इस पूरे मामले में माफी भी मांगी है. इस मामले में उनके खिलाफ मुंबई और गुवाहाटी में FIR भी दर्ज की गई है. उनके साथ ही शो में मौजूद आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह, समय रैना, अपूर्व मखीजा और शो से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है.


(इनपुट पीटीआई के साथ)


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