बेंगालुरू: कर्नाटक में बढ़ते कोरोना के चलते सरकार ने 4 मई तक वीकेंड पर पूर्ण लॉकडाउन और बाकी दिनों के लिए आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है. पुलिस की टीमों ने गुरुवार को दोपहर में मार्केट में सभी गैर-जरूरी वस्तुओं की दुकानों को बंद कराया. 


कर्नाटक के मुख्य सचिव पी रवि कुमार के अनुसार, राज्य में वीक डेज में गैर-जरूरी सेवाओं और प्रतिष्ठानों पर आंशिक प्रतिबंध लगाने और वीकेंड पर पूर्ण प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन करने का फैसला किया गया है. राज्य में 21 अप्रैल रात को संशोधित गाइडलाइंस में नियमों को सख्त बनाया गया है. नई गाइडलाइंस नए दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन गुरुवार दोपहर को राज्य भर में शुरू हुआ. राज्य भर में गुरुवार को बाजारों में दुकानों को बंद कराया गया था, जिससे टोटल लॉकडाउन की आशंका से घबराए हुए लगों ने भी जरूरी सामान खरीददारी शुरू कर दी.  


सीएम बीएस येदियुरप्पा नियमों के कार्यान्वयन के लिए की थी बैठक 
कोविद -19 टेस्ट की रिपोर्ट के नेगेटिव आने और अस्पताल से छुट्टी दिए जाने के कुछ घंटों बाद, मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने प्रतिबंधों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने के लिए मंत्रिपरिषद और अधिकारियों की एक अर्जेंट वीडियो कांफ्रेंसिंग बैठक बुलाई. सीएम ने इससे पहले लोगों से घर के अंदर रहने और प्रशासन के साथ सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा था, “कई लोग सड़कों पर मर रहे हैं. एक परिवार में दो से तीन सदस्यों ने कोविड से दम तोड़ रहे हैं. यह स्थिति वास्तव में खराब है. ”


गैर- जरूरी एक्टिविटीज पर प्रतिबंध
"आंशिक प्रतिबंध" के हिस्से के रूप में, गैर- जरूरी वस्तुओं, मल्टीप्लेक्स, दुकानों, मॉल, थिएटर, वॉटर पार्क और क्लबों को बंद रहेंगे. धार्मिक स्थानों को भी बंद कर दिया गया है, हालांकि उनसे जुड़े प्रिस्ट्स को अनुष्ठान करने की अनुमति दी गई है.


सार्वजनिक परिवहन की सेवाएं रहेंगी जारी
सार्वजनिक परिवहन के साधन बस, ऑटो और टैक्सी सोमवार से शुक्रवार तक 50 फीसदी क्षमता से चल सकेंगे. एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, “ वीकेंड पर बीएटीसी और केएसटीसी , ऑटो और टैक्सियों सहित बसों को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. निजी वाहनों को केवल आपात स्थितियों के लिए अनुमति दी जाएगी. ” सोमवार से शुक्रवार तक रेस्तरां को केवल टेक अवे सेवाओं और वीकेंड पर होमडेलीवरी की अनुमति दी गई है. 


आवश्यक सेवाओं से जुड़े प्राइवेट ऑफिस भी खुले रखने की अनुमति
बैंकिंग, बीमा, फार्मास्यूटिकल्स, पानी और बिजली की आपूर्ति सहित आवश्यक सेवाओं में निजी कार्यालयों को कार्यालयों से संचालित करने की अनुमति दी गई है. जबकि महामारी डील करने वाले सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता से काम करेंगे.


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