NIA In Rashid Engineer Case: पटियाला हाउस कोर्ट ने NIA को बारामुल्ला लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद राशिद इंजीनियर द्वारा शपथ लेने की जमानत याचिका दायर करने के खिलाफ रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय दिया. NIA का कहना है कि आवेदक द्वारा शपथ ग्रहण समारोह के लिए मांगी गई जमानत याचिका संसद अधिकारियों और जेल अधिकारियों के साथ परामर्श प्रक्रिया में है.
अदालत का कहना है कि NIA द्वारा यदि कोई जवाब है तो उसे 1 जुलाई, 2024 को सुबह 11 बजे तक न्यायालय के सामने पेश किया जाए. 18 जून को अदालत ने NIA को ये भी आदेश दिए थे कि वह आवेदक/आरोपी द्वारा संसद सदस्य के रूप में शपथ लेने की तिथि के बारे में न्यायालय को अवगत कराए.
जमानत के लिए राशिद के वकील ने ये दिया तर्क
राशिद ने संसद में सांसद के रूप में शपथ लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हुए ड्यूटी जज किरण गुप्ता ने मामले को 1 जुलाई को जवाब और सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. कोर्ट में राशिद के वकील विख्यात ओबेरॉय ने यह तर्क दिया कि वो वह व्यक्ति है, जिन्होंने भारी बहुमत से चुनाव जीता है. लोग उनसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वह लोकतांत्रिक तरीके से संसद में लड़ें.
शपथ लेने की निर्धारित तिथियां
18 जून को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एनआईए को निर्देश दिया था कि वह बताएं कि राशिद इंजीनियर को तीन तारीखों में से किस तारीख को शपथ लेनी है. नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा शपथ लेने की निर्धारित तिथियां 24, 25, 26 जून हैं.
संसद लेकर जाना NIA की भूमिका नहीं
नवनिर्वाचित सांसद राशिद इंजीनियर की याचिका पर बचाव पक्ष के वकील ने आप सांसद संजय सिंह के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया और कहा कि राशिद अभी हिरासत में है. इसलिए उसे संसद ले जाने में NIA की कोई भूमिका नहीं है.
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