पटना: बिहार के सभी जिलों में शुक्रवार को आनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट एवं हैंडहेल्ड डिवाइस से ई चालान का शुभारंभ किया गया. परिवहन विभाग के मंत्री संतोष कुमार निराला ने शुभारंभ किया. परिवहन विभाग की तरफ़ से दी गयी जानकारी के मुताबिक़ संतोष कुमार निराला ने विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की गई. उन्होंने कहा,'' परिवहन विभाग के अधिकारियों व पदाधिकारियों की मेहनत से आगे बढ़ रहा है.''


परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल के मुताबिक़ ऑनलाइन ड्राइविंग टेस्ट के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर क्वेश्चन मॉडल उपलब्ध है. इसके साथ ही टेस्ट के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा विकल्प दिया जा रहा है.अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट लेना होगा. सभी जिलों में हैंडहेल्ड डिवाइस से ई चालान शुरु हो गया है.


यातायात नियमों के लिए उल्लंघनकर्ताओं से ऑन स्पॉट वसूला जाएगा जुर्माना:


सभी जिलों में ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट एवं हैंडहेल्ड डिवाइस से ई चालान का शुभारंभ शुक्रवार को विशवेशरैया भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये रिमोट से किया गया. इसका शुभारंभ माननीय मंत्री, परिवहन विभाग श्री संतोष कुमार निराला ने किया. परिवहन विभाग मंत्री श्री संतोष कुमार निराला ने कहा कि परिवहन विभाग व्यवस्था में सुधार एवं सुविधा बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू कर रही है. जिला परिवहन कार्यालयों को कंप्यूटराइज्ड करते हुए तकनीकी रुप से सुदृढ़ किया गया है.


पटना सहित सभी जिलों में शुरु की गई ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस टेस्ट की व्यवस्था:


परिवहन सचिव श्री संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि सभी वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा व यातायात से संबंधित नियमों की जानकारी हो इसके लिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अब ऑनलाइन टेस्ट की प्रक्रिया शुरु की गई है. इसे पटना सहित अन्य जिलों में शुरू की गई है. ऑनलाइन टेस्ट में पास होने के बाद ही आवेदकों को लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जायेगा.


तैयार किया गया है क्वेशचन मॉडल बैंक:


परिवहन विभाग के मुताबिक़ इसके लिए क्वेशचन मॉडल बैंक भी तैयार किया है जो परिवहन विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. कुल 300 प्रश्न डाले गए हैं.यातायात नियमों की जानकारी के अभाव में अक्सर वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिससे आये दिन सड़क दुर्घटनाएं होती है.वाहन चालकों को यातायात के नियमों की जानकारी होना जरुरी है. यातायात नियमों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिये.


टेस्ट में आने के लिए मिलेगा ऑनलाइन टाइम स्लॉट


लर्निंग लाइसेंस के आवेदकों को संबंधित जिले के जिला परिवहन कार्यालय में एक निश्चित तिथि को ऑनलाइन टेस्ट के लिए बुलाया जायेगा. ऑनलाइन टेस्ट के लिए घर बैठे ही आवेदक सुविधानुसार टाइम स्लॉट की बुकिंग कर सकेंगे. लर्निंग लाइसेंस के आवेदक जिला परिवहन कार्यालय में आकर कंप्यूटर पर ऑनलाइन टेस्ट देंगे.


ऑनलाइन टेस्ट में पूछे जाएंगे कुल 10 सवाल:


लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए कंप्यूटर पर बैठकर ऑनलाइन टेस्ट पास करना होगा. सड़क सुरक्षा/यातायात नियमों से संबंधित कुल दस सवालों का टेस्ट होगा.आवेदक हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में टेस्ट दे सकेंगे. आवेदक को पास करने के लिए कम से कम 6 सवालों का सही जवाब देना होगा. जो आवेदक असफल होंगे उन्हें एक सप्ताह बाद दोबारा टेस्ट क्वालीफाई करने के लिए तीन मौके दिए जायेंगे. इस टेस्ट को पास करने वाले आवेदक के पास लाइसेंस उनके घर पर स्पीड पोस्ट से पहुंच जाएगा.


ग़ौरतलब है कि अभी लाइसेंस बनाने के लिए आवेदक द्वारा अभी ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फोटो खींचकर लर्निंग लाइसेंस जारी किया जाता है. लर्निंग लाइसेंस जारी होने के एक माह के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है. तब फिजिकल टेस्ट यानि वाहन चलाकर टेस्ट देना होता है.इसमें पास होन पर परमानेंट लाइसेंस जारी कर दिया जाता है.


परिवहन विभाग ने बताए आनलाइन टेस्ट के फ़ायदे:

-ऑनलाइन टेस्ट के फायदे भी परिवहन विभाग ने जागरूकता के लिया जारी किया है.
- वाहन चालकों में यातायात नियमों से संबंधित जानकारी में वृद्धि
- ड्राइविंग लाइसेंस की प्रक्रिया में पारदर्शिता
- आवेदकों को जिला परिवहन कार्यालय में समय की बचत
- लाइसेंस बनाने में फर्जीवाडे पर लगाम
- टेस्ट के लिए अपनी सुविधानुसार टाइम स्लॉट की बुकिंग
- टाइम स्लॉट बुकिंग कर अपनी सुविधानुसार तिथि एवं समय निर्धारित कर टेस्ट दे सकते हैं या इसे री शिड्यूल कर सकते हैं.


हैंडहेल्ड डिवाइस से ई चालान के फायदे

- हैंडहेल्ड डिवाइस में गाड़ी या चेसिस का नंबर डालते ही वाहन व वाहन चालक से संबंधित कागजात की जानकारी मिल जाएगी.
- वाहन चेकिंग के दौरान दोबारा पकड़े जाने पर आॅटोमेटिक पकड़ में आ जाएंगे वाहन चालक.
- ई-चालान कटते ही वाहन मालिक के पास चला जाएगा एसएमएस.
- जुर्माने की राशि ऑन द स्पॉट डेबिट या क्रेडिट कार्ड से जमा कर सकते हैं.
- वाहन जांच में कपड़े गए और भाग गए तब भी जुर्माना देने से नहीं बच सकेंगे उल्लंघनकर्ता.
- उल्लंघनकर्ताओं व वाहन के फोटो लेने की भी है डिवाइस में व्यवस्था.