Pawan Khera Arrested: कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने द्वारका कोर्ट को खेड़ा को अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया है. पवन खेड़ा को गुरुवार (23 फरवरी) को असम पुलिस (Assam Police) ने दिल्ली से गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने असम पुलिस और यूपी पुलिस को पवन खेड़ा की एफआईआर को एक साथ जोड़ने की याचिका पर नोटिस जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनवाई की अगली तारीख तक याचिकाकर्ता को द्वारका कोर्ट से अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा. कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केस को रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट जाएं. ये आदेश सोमवार तक लागू है. सोमवार को मामले की अगली सुनवाई होगी.
असम पुलिस ने एयरपोर्ट से किया गिरफ्तार
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी के संबंध में गिरफ्तार किया गया है. असम पुलिस के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस ने उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रायपुर जाने वाली फ्लाइट से उतारा था. जिसके बाद असम पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. असम पुलिस ने कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख खेड़ा को जब गिरफ्तार किया उस वक्त वह पार्टी के राष्ट्रीय महाधिवेशन में भाग लेने के लिए रायपुर जा रहे थे.
एयरपोर्ट पर धरने पर बैठे कांग्रेस नेता
पवन खेड़ा के खिलाफ प्रधानमंत्री के बारे में उनकी कथित टिप्पणी के लिए असम के हाफलोंग थाने में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. उनके खिलाफ यूपी में भी केस दर्ज हुआ है. खेड़ा (Pawan Khera) को विमान से उतरने के बाद कांग्रेस (Congress) के कई नेता भी विमान से उतर गए और वहीं धरने पर बैठ गए थे. गिरफ्तारी के बाद पवन खेड़ा ने कहा कि वे लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं.
ये भी पढ़ें-