Supreme Court On Pawan Kehra: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पिता पर अमर्यादित टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को मिली अंतरिम जमानत अभी जारी रहेगी. खेड़ा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार (17 मार्च) तक के लिए टल गई है. 


सुप्रीम कोर्ट को असम और यूपी में दर्ज कुल 3 एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर करने पर विचार करना है. असम और यूपी सरकार ने बताया है कि उन्होंने जवाब दाखिल कर दिया है. हाल ही में खेड़ा जब अडाणी ग्रुप के मामले को लेकर बोल रहे थे तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘‘नरेन्द्र गौतमदास मोदी’’ कह दिया था. इस पर बीजेपी ने पीएम मोदी और उनके पिता का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया था. 


मामला क्या है?


पुलिस ने तीन एफआईआर दर्ज की थी. असम पुलिस ने उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर रायपुर जाते समय प्लेन से गिरफ्तार कर लिया था. इसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी. जहां से उन्हें राहत मिली. अदालत ने निचली अदालत को आदेश दिया कि जब खेड़ा को रिमांड के लिए पेश किया जाए तो उन्हें जमानत दे दी जाए.  कांग्रेस ने तीनों मामलों को एक जगह ट्रांसफर करने की भी मांग सुप्रीम कोर्ट से की. जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी और असम सरकार से जवाब मांगा. अब इसी मामले को लेकर सुनवाई होगी.


असम सरकार ने क्या कहा?
असम सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि राज्य ने खेड़ा की याचिका पर जवाब दाखिल कर दिया है और जब भी अदालत इसे सुनवाई योग्य समझेगी, वह मामले पर बहस करना चाहेंगे. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि खेड़ा को दी गई अंतरिम जमानत को 17 मार्च तक बढ़ा दिया गया है.  इससे पहले, 27 फरवरी को अदालत ने कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा को दिए गए संरक्षण की अवधि शुक्रवार तक के लिए बढ़ा दी थी. 


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