Pawan Khera Arrested: कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को दिल्ली से रायपुर जाते समय असम पुलिस ने गुरुवार (23 फरवरी) को विमान से उतारकर गिरफ्तार कर लिया. इस गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई. जहां से खेड़ा को बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने निचली अदालत को अंतरिम जमानत देने का निर्देश दिया. इसके बाद दिल्ली के द्वारका कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी.
बेल मिलने के बाद पवन खेड़ा ने कहा कि सच के लिए कई बार संघर्ष करना पड़ते हैं. उन्होंने कहा, ''मैं भी कर रहा हूं और मेरे नेता राहुल गांधी भी संघर्ष कर रहे हैं. न्यायालय पर पूरा भरोसा है.'' उन्होंने आगे बताया कि बिना एफआईआर की कॉपी और नोटिस दिए हवाई जहाज से गिरफ्तार कर लिया गया. खेड़ा ने ट्वीट किया कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो. दरअसल खेड़ा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है.
'जोर लगाएंगे'
खेड़ा ने कहा कि गैर कानूनी तरीके से उन्हें गिरफ्तार किया गया. न्याय पर मेरी आस्था है जिसकी वजह से आज मेरी स्वतंत्रता की रक्षा हुई. संवैधानिक मुल्यों को बचाने का संघर्ष राहुल गांधी जिस निडरता से कर रहे हैं, उसमें मैं एड़ी-चोटी का जोर लगाएंगे. उन्होंने आगे बताया कि वो अब कांग्रेस अधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा के खिलाफ दर्ज कई एफआईआर को एक जगह ट्रांसफर करने को लेकर यूपी और असम सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. मजिस्ट्रेट उन्हें अंतरिम जमानत दें. यह आदेश सोमवार (27 फरवरी) तक लागू रहेगा. कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को करेगा.
मामला क्या है?
खेड़ा ने हाल ही में अडाणी ग्रुप के मामले को लेकर बोल रहे थे. उन्होंने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ‘‘नरेन्द्र गौतमदास मोदी’’ कह दिया. इस पर बीजेपी ने पीएम मोदी और उनके दिवंगत पिता का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया था. बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदरदास मोदी है. दामोदरदास, मोदी के पिता थे. इसको लेकर असम और यूपी सहित कई जगहों पर खेड़ा के खिलाफ एफआई दर्ज है.