Pesticide Rules: केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. अब किसान अपने खेतों में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक (Pesticide) घर बैठे मंगा सकेंगे. केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव कर इसकी इजाजत दे दी है.  


कृषि मंत्रालय ने कीटनाशक नियमावली(Pesticide Rules) 1971 में अहम बदलाव किए हैं. मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में 1971 की नियमावली में बदलाव कर कहा गया है कि कीटनाशक के व्यापार के लिए लाइसेंस प्राप्त कंपनिया अब सभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी किसानों को कीटनाशक की बिक्री कर सकते हैं. इसके लिए शर्त केवल ये रखी गई है कि लाइसेंस प्राप्त कंपनियों की वैधता तय करने की जिम्मेदारी ई कॉमर्स प्लेटफार्मों की होगी. 


पहले से होती रही है मांग 
कीटनाशक के व्यापार में लगी कंपनियों की ओर से इस बात की मांग काफी पहले से होती रही थी कि कीटनाशकों को सीधे किसानों के दरवाजे तक पहुंचाने की अनुमति दी जाए. कंपनियों की दलील थी कि ऐसा करने से कीटनाशक उत्पादन करने वाली कंपनियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े व्यापार के विस्तार में भी मदद मिलेगी. 


किसान संगठनों का भी मानना रहा है कि सीधे किसानों के दरवाजे तक कीटनाशक पहुंचाने से किसानों को सुविधा के साथ-साथ प्रामाणिक कीटनाशक भी मिला करेगा. ऐसे होने से किसानों को कहीं जाना नहीं होगा उन्हें घर पर ही कीटनाशक मिलेगा. भारत में मुख्य ई कॉमर्स कंपनियां अमेजॉन(Amazon) और फ्लिपकार्ट(Flipkart) सहित कई ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर कीटनाशक मिलेगा. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि इस केंद्र सरकार के फैसले से कृषकों को काफी फायदा होगा. इससे किसानों को सही-सुरक्षित कीटनाशक खरीदने के लिए ज्यादा पैसा खर्च करने नहींं होंगे. ना ही दुकानों के अनावश्यक चक्कर काटने होंगे. बस किसान ऑनलाइन ऑर्डर देकर कीटनाशक  की होम डिलीवरी करवा सकेंगे. 


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