मुंबई: कोरोना संकट में सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से महाराष्ट्र सरकार की मदद करने के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है. आरोप लगाया गया है कि कोई भी मंदिर ट्रस्ट इस तरह से सरकार की आर्थिक मदद नहीं कर सकता.


दरअसल, सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने कोरोना संकट में महाराष्ट्र सरकार को 10 करोड़ की मदद की है. इसमें 5 करोड़ कोरोना के लिए और 5 करोड़ की मदद शिव भोजन के लिए किया था जिसके खिलाफ अब हाई कोर्ट में याचिका दायर हो गई है. याचिका में कहा गया है कि कोई भी मंदिर ट्रस्ट इस तरह से सरकार की मदद नहीं कर सकता इसलिए सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से महाराष्ट्र सरकार को 10 करोड़ की मदद करना मंदिर ट्रस्ट के नियमों के खिलाफ है. इसकी जांच की जाए.


याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष का कार्यकाल लगातार बढ़ाना मंदिर ट्रस्ट के नियम के खिलाफ है, जबकि सरकार की मदद करने के बाद मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया जो कि अनुचित है.


फिलहाल कोर्ट ने राज्य सरकार और सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट को 4 हफ्तों के अंदर अपना पक्ष रखने का समय दिया है. साथ ही यह भी कहा है कि तब तक मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कोई भी फंड रिलीज नहीं किया जा सकता.


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