नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) के पद पर जस्टिस रंजन गोगोई की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका बुधवार को खारिज कर दी. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई चन्द्रचूड़ की बेंच ने कहा कि हमारा मानना है कि इसमें हस्तक्षेप करने का ये समय नहीं है. बेंच ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है.
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CJI पद पर जस्टिस गोगोई की नियुक्ति के खिलाफ दो वकीलों आर पी लूथरा और सत्यवीर शर्मा ने याचिका दायर की थी. इन वकीलों ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट के चार सीनियर जजों जस्टिस जे चेलामेश्वर (अब रिटायर्ड), जस्टिस गोगोई, जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस कुरियन जोसेफ की ओर से इस साल की शुरुआत में 12 जनवरी को की गई प्रेस कांफ्रेंस को अपना आधार बनाया है.
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याचिका में ये भी कहा गया था कि वे चीफ जज को संबोधित एक बगैर तारीख वाले पत्र को भी आधार बना रहे हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट के इन चार जजों ने बांटा था. इस याचिका में जस्टिस गोगोई को देश का नया चीफ जज नियुक्त करने के मामले में तीन सितंबर को राष्ट्रपति के आदेश को निरस्त करने की अपील की गई थी.
जस्टिस गोगोई असम से चीफ जज बनने वाले पहले जज होंगे. वो चीफ जज ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के दो अक्तूबर को रिटायर्ड होने के बाद तीन अक्तूबर से CJI का पद संभालेंगे और वो 17 नवंबर, 2019 तक इस पद पर रहेंगे.
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