नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. बिहार के मुजफ्फरपुर की एक कोर्ट में याचिका दायर कर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है. बिहार में मुजफ्फरपुर की एक कोर्ट में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पर देशद्रोह का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई है.


सामाजिक कार्यकर्ता चंद्रकिशोर पराशर ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में याचिका दायर करके कहा है कि महबूबा मुफ्ती की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी हालिया मुलाकात से पहले और बाद में मुफ्ती ने पत्रकारों से कहा था कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की बहाली और उसका विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए भारत सरकार को वहां की आवाम के साथ-साथ पाकिस्तान से भी बात करनी चाहिए.






सोची समझी साजिश के तहत दिया बयान


याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि मुफ्ती ने उक्त बयान जानबूझ कर सोची समझी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में शांति बहाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने और भ्रम फैलाते हुए देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने के उद्देश्य से दिया था. पराशर ने आरोप लगाया कि मुफ्ती ने ऐसा बयान जम्मू कश्मीर के युवकों को देशद्रोह और आतंकवाद के लिए उकसाने के उद्देश्य से दिया.


याचिका में कहा गया है कि मुफ्ती के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 109, 110, 111; 120 बी, 124, 323 और 504 के तहत मुकदमा चलाया जाए . उन्होंने यह भी दावा किया है कि समाचार पत्रों और समाचार चैनलों में मुफ्ती की टिप्पणियों की खबरों ने उन्हें मानसिक अशांति पहुंचाई और चिकित्सा उपचार लेने के लिए मजबूर किया.


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