नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लागू ऑड इवन योजना पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी. इस मामले में नोएडा के एक वकील ने भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर याचिका दाखिल की है. आज दोनों मामले पर कोर्ट में एक साथ सुनवाई होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने इस योजना पर कई सवाल उठाए थे.


सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन सुनवाई में दिल्ली सरकार से पूछा था कि सिर्फ कुछ कारों को रोककर सरकार क्या हासिल करना चाहती है. तब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आंकड़ों के साथ ऑड इवन योजना का औचित्य समझाने को कहा था. ऐसे में आज सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार कोर्ट में कुछ दस्तावेज पेश कर सकती है जिससे यह साबित हो कि कैसे ऑड इवन योजना से दिल्ली में प्रदूषण की मात्रा कम हुई है.


4 से 15 नवंबर के बीच लागू है 


बता दें कि दिल्ली में ऑड-इवन योजना 4 नवंबर से 15 नवंबर के बीच सोमवार से शनिवार तक सुबह आठ बजे लेकर रात के आठ बजे तक के लिए लागू है. इस नियम का उल्लंघन करने पर 4 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान है. जिन गाड़ियों में सिर्फ महिलाएं होंगी उन्हें इस योजना में छूट मिलेगी. साथ ही गाड़ी में महिला और स्कूल ड्रेस में बच्चे के रहने पर भी इस योजना से छूट मिलेगी.


इस योजना के अभी तक चार दिन बीत चुके हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे बेहद सफल करार दिया है. इसी बीच खबर है कि गुरू नानक जयंती के अवसर पर 11 और 12 नवंबर को ऑड-ईवन से लोगों को राहत दी जा सकती है. हालांकि, अभी इस बारे में फैसला नहीं लिया गया है.


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