NEIPDA Strike: 30 मार्च से पूरे नॉर्थ ईस्ट में नहीं बिकेगा पेट्रोल, NEIPDA ने कर दिया हड़ताल का ऐलान
Petrol Pumps Strike: नॉर्थ ईस्ट इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने पूरे पूर्वोत्तर में 2 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की है, जिसके चलते 30 मार्च की सुबह से लेकर 1 अप्रैल की सुबह तक पेट्रोल पंप बंद रहेंगे.
Northeast Petrol Strike: असम और समेत पूर्वोत्तर में शनिवार (30 मार्च) से दो दिन के लिए लोगों को पेट्रोल संबंधी समस्या का सामना करना पड़ सकता है. नॉर्थ ईस्ट इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (NEIPDA) शनिवार (30 मार्च) की सुबह 5 बजे से सोमवार (1 अगस्त) सुबह 5 बजे तक 48 घंटे की हड़ताल करने जा रही है, इसके चलते दो पूर्वोत्तर में दो दिन पेट्रोल पंप बंद रहेंगे.
एनईआईपीडीए (GGU) ने 28 मार्च को गुवाहाटी के उजान बाजार स्थित अपने कार्यालय में एक बैठक बुलाई थी, जिसके दौरान यह निर्णय लिया गया. एसोसिएशन ने अपनी मांगें पूरी न होने के चलते पेट्रोल पंप बंद रखकर विरोध प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है.
नॉर्थ ईस्ट इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन क्यों कर रही हड़ताल?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह निर्णय अन्य मांगों के अलावा, 2017 से डीलर्स कमीशन में वृद्धि या संशोधन की कमी के संबंध में शिकायतों की वजह से लिया गया है. एनईआईपीडीए ने कमीशन दरों में जरूरी एडजस्टमेंट की अनुपस्थिति के साथ-साथ रिटेल आउटलेट्स (आरओ) के संचालन में होने वाले बढ़ते खर्चों पर चिंताओं को उजागर किया है.
तेल कंपनियों से नहीं मिली प्रतिक्रिया- NEIPDA
एनईआईपीडीए के मुताबिक, उसने 3 फरवरी को तेल कंपनियों को एक पत्र लिखा था, जिसमें मुद्दों को उठाया गया था. एनईआईपीडीए का दावा है कि पत्र के माध्यम से मुद्दों को उठाने के बावजूद कंपनियों से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है.
एनईआईपीडीए का कहना है कि उसने अपनी समस्याओं की ध्यान दिलाने और मांगों को उठाने के लिए औपचारिक रूर से हड़ताल का नोटिफिकेशन जारी किया है.
असम में पेट्रोलियम के खुदरा विक्रेताओं को एस्मा के तहत लाया गया
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, असम सरकार ने पेट्रोलियम डीलर और खुदरा विक्रेताओं को उनके संघ की ओर से बुलाई गई हड़ताल के मद्देनजर आवश्यक सेवा रखरखाव (असम) अधिनियम या एस्मा के तहत ला दिया है. सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू खरीद और बिक्री सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के निर्देश भी जारी किए हैं.
राज्यपाल की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है कि प्राकृतिक गैस सहित पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद और बिक्री से करने वाले पेट्रोलियम डीलर और खुदरा दुकानों को भी ऐसी धाराओं के तहत माना जाएगा, जो एस्मा के तहत हड़ताल पर रोक लगाती हैं. राज्यपाल ने चार जनवरी को एक आदेश से हड़तालों पर रोक लगाने के लिए राज्य में छह महीने की अवधि के लिए एस्मा लागू कर दिया था.
(भाषा इनपुट के साथ)
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