नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च से होगी. तीसरे चरण के तहत 60 साल से अधिक आयु वाले और 45 साल से अधिक आयु के ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं उनको कोरोना की वैक्सीन दी जायेगी. अहम बात ये है कि ये पहली बार है जब आम लोगों को वैक्सीन दी जा रही है और साथ ही प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीन लगवाने वालों को वैक्सीन की कीमत भी चुकानी होगी. दिल्ली में 1 मार्च दोपहर 12 बजे से तीसरे चरण में आने वाले लाभार्थियों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम लांच किया जायेगा. हफ्ते में 6 दिन टीकाकरण किया जायेगा.


136 प्राइवेट अस्पतालों में ₹250 देकर लगा सकते हैं वैक्सीन


तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के लिये दिल्ली में कुल 192 वैक्सीनेशन साइट्स चिन्हित की गई हैं. जिनमे 136 वैक्सीनेशन साइट्स प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं और 56 वैक्सीनेशन साइट्स सरकारी हॉस्पिटल में हैं. 136 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीन लगवाने के लिये 250 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति डोज़ वैक्सीन की कीमत लाभार्थी को चुकानी होगी.


कोविन पोर्टल पर बुक होगी वैक्सीनेशन के लिये अपॉइंटमेंट


टीकाकरण के लिये अपॉइंटमेंट और रजिस्ट्रेशन कोविन पोर्टल पर होगा. कोविन पोर्टल पर उपलब्ध स्लॉट्स के आधार पर अपॉइंटमेंट लिया जा सकता है. वैक्सीनेशन प्रोग्राम लांचिंग के दिन यानी 1 मार्च को अपॉइंटमेंट के लिए ऑनलाइन स्लॉट्स दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध रहेंगे. इसके बाद 2 मार्च से ऑनलाइन स्लॉट्स सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक उपलब्ध रहेंगे. कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स की लिस्ट भी कोविन पोर्टल पर उपलब्ध होगी. एक मोबाइल नम्बर से 4 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जा सकता.


को-मॉर्बिड लाभार्थियों के लिये 20 बीमारियों की सूची


45 से 59 साल के ऐसे लोग जो गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके लिए 20 तरह की गंभीर बीमारियों की सूची जारी की गई है. सिर्फ इन्हीं 20 गंभीर बीमारियों से ग्रसित 45 साल से अधिक आयु वाले लोग वैक्सीनेशन का लाभ पा सकेंगे. लाभार्थी को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से अपनी बीमारी का सर्टिफिकेट बनवाकर लाना होगा.


सभी लाभार्थियों को निम्नलिखित में से एक फोटो आईडी डॉक्यूमेंट लाना ज़रूरी होगा-
1. आधार कार्ड
2. इलेक्टोरल फोटो आईडेंटिटी कार्ड (वोटर आई कार्ड)
3. अगर ये दोनों न आईडी न हों, तो रजिस्ट्रेशन के समय इस्तेमाल में लाया गया फोटो आधारित आई कार्ड
4. रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा बनाया गया को-मॉर्बीडीटी सर्टिफिकेट


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