कांग्रेस नेता नाना पटोले ने IPS अफसर रश्मि शुक्ला पर किया 500 करोड़ की मानहानि का दावा
दीवानी अदालत के न्यायाधीश वी. बी. गोरे ने बुधवार को शुक्ला एवं अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किए थे और उन सभी को 12 अप्रैल से पहले जवाब दाखिल करने को कहा था.
Phone Tapping Case: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कथित गैर-कानूनी फोन टैपिंग मामले में आईपीएस अधिकारी एवं पूर्व राज्य खुफिया प्रमुख रश्मि शुक्ला के खिलाफ दीवानी अदालत के समक्ष 500 करोड़ रुपये की मानहानि का दावा ठोका है. हाल ही में दायर मानहानि दावा याचिका में पटोले ने कथित गैर-कानूनी फोन टैपिंग के जरिए संग्रहित की गई जानकारी के दुरुपयोग पर रोक के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की है.
दीवानी अदालत के न्यायाधीश वी. बी. गोरे ने बुधवार को शुक्ला एवं अन्य के खिलाफ नोटिस जारी किए थे और उन सभी को 12 अप्रैल से पहले जवाब दाखिल करने को कहा था. शुक्ला फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं और हैदराबाद में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर तैनात हैं.
पुणे एवं नागपुर के पुलिस आयुक्तों को भी नोटिस जारी किए गए
शुक्ला के अलावा पुणे अपराध शाखा में तैनात पुलिस निरीक्षक (तकनीकी विश्लेषण विभाग) वैशाली चांदगुडे, राज्य गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और पुणे एवं नागपुर के पुलिस आयुक्तों को भी नोटिस जारी किए गए हैं. भंडारा जिले के विधायक पटोले ने पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने राजनीतिक लाभ के लिए उनके खिलाफ साजिश रची है. उन्होंने प्रदेश कांग्रेस के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रवि जाधव एवं सचिव वैभव जगताप के जरिए मामला दर्ज किया है. गौरतलब है कि मुंबई पुलिस ने कथित गैर-कानूनी फोन टैपिंग के सिलसिले में शुक्ला के बयान दर्ज किए थे.
मुंबई पुलिस ने कल दर्ज किया बयान
मुंबई पुलिस ने बुधवार को कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला का दो घंटे से अधिक समय तक बयान दर्ज किया. वह इससे पहले 16 मार्च को यहां कोलाबा पुलिस के सामने भी पेश हुई थीं. बुधवार को शुक्ला अपने वकील के साथ करीब 11 बजे दक्षिण मुंबई के कोलाबा थाने पहुंचीं और दोपहर करीब एक बजे वहां से निकलीं.
फोन नंबर निगरानी में डालने का आरोप
कोलाबा पुलिस ने शुक्ला के खिलाफ इस महीने की शुरुआत में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजीव जैन की शिकायत पर भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जैन ने शुक्ला पर शिवसेना सांसद संजय राउत और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) नेता एकनाथ खड़से के फोन नंबर निगरानी में डालने का आरोप लगाया था. पुलिस ने पहले कहा था कि कथित अवैध फोन टैपिंग तब हुई, जब शुक्ला राज्य के खुफिया विभाग (एसआईडी) की प्रमुख थीं.
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