नई दिल्ली: करीब एक साल बाद सोमवार से दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर से विभन्न केसों की सुनवाई सामान्य तरीके से शुरू हो गई है. अब हाईकोर्ट के सभी जज डायरेक्ट रूप से केस की सुनवाई करेंगे. कोरोना महामारी के कारण पिछले साल मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये केसों की सुनवाई हो रही थी. हालांकि कुछ बेंच में रोटेशन के आधार पर प्रत्यक्ष सुनवाई हो भी रही थी लेकिन इनकी संख्या काफी कम रही.


हाईकोर्ट प्रशासन द्वारा 12 मार्च को जारी एक नोटिफिकेशन के अनुसार, जो वादी सुनवाई में शामिल होना चाहते हैं या जिन्हें पेश होने का आदेश दिया गया हो, वे कोर्ट की सुनवाई में भाग ले सकते हैं. हालांकि इन्हें सीमित संख्या में ही भाग लेने की इजाजत दी गई है. हाईकोर्ट ने 15 मार्च से कोर्ट के खुलने को लेकर 2 मार्च को एक गाइडलाइन जारी की थी. इसमें वकीलों और अन्य आगंतुकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य है. उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि अदालत आने वाले प्रत्येक वादी व वकील को भारत सरकार व राज्य सरकार के कोविड-19 के तहत जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा.


मालूम हो कि दिल्ली उच्च न्यायालय में 16 मार्च 2020 से जरूरी मामलों के अलावा अन्य मामलों की सुनवाई रोक दी गई थी. इसके बाद हाईकोर्ट सहित जिला अदालतों में 25 मार्च 2020 से प्रत्यक्ष सनुवाई पर रोक लगा दी गई थी. एक आदेश के अनुसार, 22 फरवरी से 26 मार्च के बीच के मामलों की सुनवाई को फिलहाल 15 अप्रैल से 20 मई 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है.


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