(Source: Poll of Polls)
ई-कॉमर्स साइट पर उत्पादों में देश का नाम बताए जाने की मांग, अदालत ने केंद्र से मांगी राय
ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बेचे जाने वाले उत्पादों को किस देश में बनाया गया है, इसकी जानकारी देने के लिए दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से राय मांगी है.
नई दिल्ली: ई-कॉमर्स वेबसाइट पर बेचे जाने वाले उत्पादों को किस देश में बनाया गया है, इसकी जानकारी देने के लिए दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से राय मांगी है. मुख्य न्यायाधीश डी.एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ ने केंद्र और ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को नोटिस जारी कर 22 जुलाई तक याचिका पर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है.
मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 को लागू करने की बात वकील ने की
केंद्र सरकार के स्थायी वकील अजय दिग्पाल ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से नोटिस स्वीकार किया. जनहित याचिका में एक वकील ने लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 को लागू करने और इसके तहत उन नियमों को लागू करने की मांग की, जिनके अनुसार ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर बेचे जा रहे उत्पादों पर उन्हें किस देश में बनाया गया है, इसका उल्लेख करना जरूरी है.
केंद्र सरकार ने भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने की अपील की है
याचिका में दावा किया गया है कि ई-कॉमर्स संस्थाओं के संबंध में इस आदेश को लागू नहीं किया गया. याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार ने भारतीय वस्तुओं को बढ़ावा देने और खरीदने की अपील की है और ऐसे में जरूरी है कि इस आदेश को लागू किया जाए.
यह भी पढ़ें
कोरोनिल पर रामदेव बोले- ड्रग माफिया, MNC माफिया सब बेनकाब होंगे और आयुर्वेद स्थापित होगा