(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
Pilot Suspended: 'ड्रग्स टेस्ट में पॉजिटिव मिला पायलट, ड्यूटी से हटाया गया', डीजीसीए ने सख्त एक्शन के बाद जारी किए दिशा-निर्देश
DGCA Strict Action: एक प्रमुख एयरलाइंस का पायलट ड्रग्स टेस्ट में पॉजिटिव पाया गया तो डीजीसीए ने कार्रवाई करते हुए उसे फ्लाइट ड्यूटी से हटा दिया.
DGCA Strict Action Against Pilot: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एक पायलट के ड्रग्स टेस्ट (Drugs Test) में पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसे फ्लाइट ड्यूटी (Flight Duty) से हटाने का आदेश दिया है. डीजीसीए (DGCA)के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक प्रमुख एयरलाइन (Airline) के एक पायलट का दिल्ली में सीएआर सेक्शन 5 सीरीज एफ पार्ट वी के अनुसार ड्रग्स टेस्ट किया गया था. उन्होंने कहा, '23 अगस्त को मिली जांच रिपोर्ट में वह पॉजिटिव पाया गया है. इसके बाद उसे फ्लाइट ड्यूटी से हटा दिया गया है.'
ड्रग्स परीक्षण में पॉजिटिव पाए जाने के बाद कार्रवाई
22 अगस्त को दिल्ली हवाई अड्डे पर एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को एक रेंडम टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान नशीले पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाया गया था, जिसकी रिपोर्ट 23 अगस्त को आई थी और पायलट की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद उसपर कार्रवाई की गई है.
इससे पहले 21 अगस्त को, DGCA ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) के एक अधिकारी को रविवार को एक साइकोएक्टिव पदार्थ के लिए पॉजिटिव पाए जाने के बाद हटाने का आदेश दिया था. डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि एटीसी दिल्ली का एक अधिकारी साइकोएक्टिव पदार्थ के प्रभाव में पाया गया. घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं. मेडिकल रिपोर्ट्स ने पुष्टि की है कि वह एक साइकोएक्टिव पदार्थ के प्रभाव में था, जिसके बाद उन्हें तत्काल ड्यूटी से हटा दिया गया है.
डीजीसीए ने जारी की है गाइडलाइंस
DGCA के दिशानिर्देशों के अनुसार, एम्फ़ैटेमिन, कैनबिस, कोकीन, ओपियेट्स, बार्बिटुरेट्स और बेंजोडायजेपाइन जैसे साइकोएक्टिव पदार्थों के लिए विमानन कर्मचारियों का परीक्षण किया जाएगा और किसी भी सकारात्मक परीक्षण की सूचना 24 घंटे के भीतर DGCA को देनी होगी. नागरिक उड्डयन आवश्यकता (CAR) के मुताबिक, यदि पुष्टिकारक दवा परीक्षण का परिणाम पहली बार सकारात्मक आता है तो संबंधित कर्मियों को नशामुक्ति और पुनर्वास के लिए संबंधित संगठन द्वारा नशामुक्ति केंद्र में भेजा जाएगा
यदि उसी कर्मी की दूसरी बार की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसका लाइसेंस तीन साल की अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा और अगर तीसरी बार इस दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो पॉजिटिव पाए जाने के बाद कर्मियों का लाइसेंस रद्द कर दिया जा सकता है.
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