Piyush Goyal on WDRA Godowns Facilities: एक तरफ किसान केंद्र सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए पंजाब-हरियाणा बॉर्डरों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. इस बीच सरकार की ओर से वेयरहाउस का इस्तेमाल करने वाले किसानों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है. केंद्रीय वाणिज्य एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार (4 मार्च, 2024) को वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) के तहत गोदामों का इस्तेमाल करने वाले किसानों को आश्वस्त किया है कि सरकार सिक्योरिटी डिपॉजिट शुल्क में उनको बड़ी राहत देगी. मंत्री ने निर्धारित सिक्युरिटी डिपॉजिट मनी को मौजूदा 3 फीसदी से घटाकर 1 फीसदी करने का भरोसा दिया है.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री गोयल ने यह भी कहा कि जिन किसानों के पास कम जमीन है, ऐसे के किसानों को सिक्युरिटी मनी जमा करने से बाहर रखना चाहिए. इसको लेकर केंद्रीय मंत्री गोयल ने डब्ल्यूडीआरए से खासतौर पर विचार करने का भी आग्रह किया है. मंत्री गोयल ने कहा कि उनको इसको लेकर पूरा भरोसा है कि डब्ल्यूडीआरए, एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) चेयरमैन मनोज कुमार और खाद्य विभाग यह सुनिश्चित करेंगे.
क्रेडिट गारंटी फंड का प्रस्ताव लाने का दिया सुझाव
केंद्रीय मंत्री की ओर से यह भी सुझाव दिया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो आप एक क्रेडिट गारंटी फंड का प्रस्ताव लेकर आएं, इसको केंद्र सरकार पूर्ण बजट में मंजूरी देगी. उन्होंने कहा कि 1-2 एकड़ जमीन वाले छोटे किसानों को सिक्युरिटी डिपॉजिट करना चाहिए.
इस बीच देखा जाए वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) की ओर से पहले ही 25 अक्टूबर, 2025 तक किसानों को कृषि वस्तुओं के स्टोरेज वाले गोदामों के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फीस को माफ कर दिया था.
मंत्री गोयल ने किया ई-किसान उपज निधि का शुभारंभ
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ई-किसान उपज निधि (डिजिटल गेटवे) का शुभारंभ करते हुए डब्ल्यूडीआरए प्राधिकरण से कहा कि सहकारी क्षेत्र में बने सभी गोदामों में किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन शुल्क मुफ्त किया जाना चाहिए जिससे कि किसानों को स्टोरज फैसेलिटी का पूरा लाभ मिल सके.
गोदामों के रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फीस होती ही नॉन रिफंडेबल
उधर, मौजूदा समय में हर वेयरहाउॅस में कृषि वस्तुओं का स्टोरेज करने वाले गोदामों के रजिस्ट्रेशन/रिन्युअल के लिए एप्लीकेशन फीस के रूप में 5,000 से 30,000 रुपये के बीच नॉन रिफंडेबल शुल्क लिया जाता है. यह रजिस्ट्रेशन फीस 500 से 25000 टन की क्षमता की कृषि आइटम के लिए ली जाती है.
बता दें, वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी (WDRA) का गठन 26 अक्टूबर, 2010 को वेयरहाउसिंग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 के तहत किया गया था.
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