नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने उस वाद पर सुनवाई करने से आज खुद को अलग कर लिया जिसमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की 2016 में प्रकाशित पुस्तक से अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़े कुछ अंश हटाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि इसने हिंदुओं की भावनाएं आहत की हैं.


न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने बिना कोई कारण बताए अपने आदेश में कहा, ‘‘कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश की दशा में इस मामले को दूसरी पीठ के पास सूचीबद्ध किया जाए.’’ प्रणब मुखर्जी की पुस्तक ‘टरब्यूलेंट ईयर्स 1980-1996’ के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ताओं और वकीलों के समूह ने वाद दायर किया है.


वादकारों की ओर से पेश हो रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, ‘‘दोपहर तीन बजकर 15 मिनट पर न्यायाधीश ने उन्हें चैंबर में बुलाया और बिना कोई कारण बताए उन्होंने कहा कि वह खुद को मामले की सुनवाई से अलग कर रही हैं.’’इस मामले पर शुरूआत में 30 जुलाई को सुनवाई होनी थी लेकिन अब इसे नौ अप्रैल को दूसरी पीठ के सामने रखा जाएगा.


मामले की सुनवाई करने वाली न्यायाधीश ने मुखर्जी को मौखिक रूप से नोटिस जारी किया था, लेकिन कुछ घंटे बाद ही मामले की सुनवाई से खुद को अलग करने के लिये लिखित आदेश दिया.


इससे पहले निचली अदालत ने तत्कालीन राष्ट्रपति की पुस्तक के कुछ खास अंश हटाने का याचिकाकर्ताओं का अनुरोध 30 नवंबर, 2016 को अस्वीकार कर दिया था. इससे बाद याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने पिछले साल सितंबर में निचली अदालत के रिकॉर्ड तलब किए थे.


याचिकाकर्ता के वकील ने निचली अदालत के सामने दावा किया था कि राष्ट्रपति के खिलाफ निजी हैसियत से किये गए किसी कार्य के संबंध में उनके पद पर रहने के दौरान दीवानी वाद दायर किया जा सकता है. तत्कालीन राष्ट्रपति मुखर्जी के वकील ने निचली अदालत के सामने याचिका का विरोध किया था. उन्होंने कहा था कि यह विचारणीय नहीं है.